देवास। लोकसभा निर्वाचन-2019 के लिए विधानसभा क्षेत्र बागली 174 की एफएसटी क्रमांक-एफ-2 प्रभारी जनपद पंचायत बागली के पंचायत समन्वयक प्रेमनारायण रायकवार आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश अनुसार लोकसभा निर्वाचन-2019 के लिए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 174 बागली की एफएसटी क्रमांक-एफ-2 पंचायत समन्वयक प्रेमनारायण रायकवार को सायं 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक प्रतिदिन निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कन्नौद के प्रतिवेदन दिनांक 24 मार्च 2019 अनुसार दिनांक 23 मार्च को रात्रि भ्रमण एवं निरीक्षण के दौरान श्री रायकवार अपने आदेशित कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाए गए। पंचायत समन्वयक श्री रायकवार द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में पंचायत समन्वयक श्री रायकवार का मुख्यालय अनुविभागीय कार्यालय राजस्व बागली रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।
विदित है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा के तहत सभी कर्मचारियों को सौंपे गए निर्वाचन कार्य के दायित्वों का पालन करना आवश्यक है। संविधान की धारा 324 के तहत सभी अधिकारी/कर्मचारियों की सेवाएं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं अधीक्षण के अध्याधीन होती है। श्री रायकवार द्वारा निर्वाचन कर्तव्य के प्रति की गई लापरवाही मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आती है।
आंगनवाड़ी घोटाले में सहायक ग्रेड -3 सस्पेंड
मुरैना। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में महिला बाल विकास परियोजना जौरा 2 (तत्कालीन महिला बाल विकास परियोजना कैलारस) के सहायक ग्रेड -3 कमलेश आदिवासी को कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है। सहायक ग्रेड 3 कमलेश आदिवासी पर आरोप है कि इनके द्वारा परियोजना कैलारस में वर्ष 2014-15 एवं 2016-17 तक 169 खातों की राशि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के खातों में जमा न करते अपने व्यक्तिगत खाते में जमा कराई गई।