भोपाल। राजधानी की एक अदालत ने पांच हजार की रिश्वत लेने वाले पटवारी सत्यनारायण बिल्लोरे (PATWARI SATYANARAYAN BILLORE) पुत्र मिश्रीलाल बिल्लोरे को 4 साल की जेल और 40 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। गुरुवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश संजीव पांडे ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने जुर्माने की रकम में से 30 हजार फरियादी को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
क्या घटनाक्रम हुआ था
किसान की मौत के बाद सात एकड़ जमीन के नामांतरण के लिए उसके बेटे से पांच हजार रुपए की रिश्वत ले रहे पटवारी को लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पटवारी सत्यनारायण बिल्लोरे ने पहले किसान पिता से जमीन के बंटवारे के बदले में 10 हजार रुपए की रिश्वत ली थी। सितंबर 2014 में उनकी मौत के बाद बेटे से भी इतनी ही रिश्वत ली। अब वह बेटे से सात हजार रुपए की और मांग कर रहा था। महज आठवीं पास बेटे ने रुपयों की मांग से तंग आकर ठान लिया था कि वह पटवारी को पकड़वाकर ही रहेगा।
लोकायुक्त के वकील विवेक गौड़ ने बताया कि 2 जनवरी 2015 को पटवारी हल्का नंबर दो तहसील हुजूर जिला भोपाल में सत्यनारायण पटवारी था। उसने शिकायतकर्ता अरविंद धनगर से जमीन के नामांतरण के लिए बही बनवाने के एवज में 7 हजार रिश्वत की मांग की थी। अरविंद ने लोकायुक्त पुलिस में इसकी शिकायत की थी।