भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान पार्टी समर्थक अपने दोपहिया वाहन पर एक फीट गुणा आधा फीट का ध्वज लगा सकते हैं, जिस पर उम्मीदवार का फोटो और नाम नहीं होगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यदि ध्वज पर उम्मीदवार का नाम अथवा फोटो होगा तो उसका खर्चा उम्मीदवार के चुनाव खर्च में जोड़ दिया जाएगा। ध्वज की स्टिक किसी भी दशा में तीन फीट से अधिक नहीं हो सकती है। इसी प्रकार लोग अपने वाहन पर एक या दो छोटे स्टीकर भी लगा सकते है।
आयोग के अनुसार, राजनैतिक दल के कार्यालय या उम्मीदवार के स्वयं के भवन पर अधिकतम तीन झंडे लगाए जा सकते हैं। रोड शो के दौरान प्रत्येक 10 वाहनों के बाद 100 मीटर का अंतराल रखना आवश्यक है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन को संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया तक के लिए जब्त किया जा सकता है। रोड शो के दौरान बैनर की अधिकतम साइज 4 फीट गुणा 6 फीट हो सकती है।