दुर्ग भिलाई। तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी (TALPURI INTERNATIONAL COLONY) के हितग्राहियों से सर्विस टैक्स (SERVICE TAX) वसूलकर सुविधाएं नहीं देने पर जिला उपभोक्ता फोरम (CONSUMER FORUM) ने 6 अगल-अलग मामलों की सुनवाई करते हाउसिंग बोर्ड (CG HOUSING BOARD) पर 10.46 लाख का जुर्माना लगाया है। पिछले साल परिवादियों ने सर्विस टैक्स वसूली को लेकर फोरम में परिवार दायर किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य राजेन्द्र पाध्ये और लता चंद्राकर ने पारित किया आदेश पारित किया है। इससे पहले भी बोर्ड के खिलाफ सुविधा नहीं देने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने फैसले दिए हैं।
सर्विस टैक्स लौटाने तक के लिए लगाई थी अर्जी
पिछले साल तालपुरी के हितग्राहियों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम का हवाला देते हुए हाउसिंग बोर्ड के संपदा अधिकारी को सर्विस टैक्स वापस करने के लिए अर्जी लगाई। इस पर उन्होंने फोरम के माध्यम से सर्विस टैक्स वापस करने करने की बात कहकर कार्यपालन अभियंता को कार्रवाई का आदेश दिया। ईई ने सुप्रीम कोर्ट में एसएनपी दायर करने की जानकारी देते हुए कहा कि यदि सुप्रीम में पिटीशन खारिज हो जाती है तो उनका पैसा वापस मिल जाएगा। इस मामले को लेकर काफी लिखापढ़ी भी हुई।
5 लोगों को 99 हजार और 1 को 53 हजार मिलेगा
इसके चलते अंगारक देव देशमुख, बी. लोकराजू, बी. सन्मुख राव, टी. सहदेव, शरद बोखड़ और श्रीधर शर्मा ने फोरम में परिवार दायर किया। फोरम के सदस्यों ने माना कि अनावेदक ने परिवादियों की सेवा में निम्नता बरतते हुए व्यवसायिक दुराचार किया है। परिवादी बी. लोकराजू, बी. सन्मुख राव, टी. सहदेव, शरद बोखड़ और श्रीधर शर्मा को सर्विस टैक्स के रूप में अलग-अलग 99 हजार 784 रुपए जबकि अंगााकर देव देशमुख को 53 हजार रुपए सर्विस टैक्स देने का आदेश दिया।