नई दिल्ली। सरकार ने सरकार ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL) की दो नई बेंचों की स्थापना को मंजूरी दी है, जिनमें से एक आंध्र प्रदेश के अमरावती और दूसरी मध्य प्रदेश के इंदौर में है। मुख्यत: इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 (INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE 2016) के तहत बढ़ते केसों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।
अमरावती स्थित खंडपीठ का अधिकार क्षेत्र आंध्र प्रदेश और इंदौर का मध्य प्रदेश राज्य होगा। वर्तमान में आंध्र प्रदेश हैदराबाद स्थित एनसीएलटी बेंच के अधिकार क्षेत्र में आता है और मध्य प्रदेश एनसीएलटी बेंच, अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब यह उम्मीद की जाती है कि नई बेंचों के निर्माण से मामलों का तेजी से निपटारा संभव हो सकेगा। इस तरह दोनों राज्यों के व्यापारियों का काफी सारा समय व धन बचेगा। मध्यप्रदेश के लोगों को गुजरात नहीं जाना पड़ेगा और आंधप्रदेश के लोगों को हैदराबाद तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
एनसीएलटी, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित किया गया है; जो कंपनी अधिनियम, 2013, दि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी), 2016 और एलएलपी अधिनियम, 2008 से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए एक प्रभावी और समयबद्ध सहायक तंत्र प्रदान किया है। इस अधिनियम में अध्यक्ष और ऐसे कई सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है, जो सरकार के लिए आवश्यक हो सकते हैं। आज तक के अनुसार इसके 17 न्यायिक सदस्य और 10 तकनीकी सदस्य हैं।वर्तमान में एनसीएलटी के 14 बेंच स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें नई दिल्ली स्थित मुख्य बेंच और हाल ही में जयपुर, कोच्चि और कटक में स्थापित तीन बेंच भी शामिल हैं।