जय किसान फसल ऋण माफी योजना में अपील कैसे करें, प्रक्रिया निर्धारित

भोपाल। राज्य शासन ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना (JAI KISAN FASAL RIN MAFI YOJANA -JKFRMY) में पारदर्शिता लाने के लिये अपील (APPEAL) प्रस्तुत करने की प्रक्रिया (PROCESS) निर्धारित कर दी है। जिला एवं अनुविभाग स्तर पर घोषित अपील समिति में अधिकतम तीन माह की अवधि में अपीलीय प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जायेगा। अनुविभागीय अपील समिति द्वारा वित्तीय व्यय से संबंधित सभी अपीलें जिला कलेक्टर को भेजी जायेगी। प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास डॉ. राजेश राजौरा ने जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर योजना की अपील प्रक्रिया से अवगत कराया है।

अनुविभागीय अपील समिति में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अध्यक्ष बनाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास और कलेक्टर द्वारा नामांकित सहकारिता विभाग के अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। जिला स्तरीय अपील समिति में जिला कलेक्टर को समिति का अध्यक्ष तथा उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उप पंजीयक/ सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ और लीड बैंक मैनेजर को सदस्य बनाया गया है।

अपील के लिये निर्धारित बिन्दु

योजना में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष कोई भी किसान निम्न परिस्थितियों में अपील प्रस्तुत कर सकेंगे :-
अपीलार्थी की योजना प्रावधान अनुसार पात्रता बनती हो लेकिन उसका नाम तथा ऋण खाते को कर्ज माफी की प्रक्रिया में नहीं लिया गया हो।
अपीलार्थी को योजना में राशि, योजना प्रावधान अनुसार पात्रता से कम स्वीकृत की गई हो।
स्वीकृति की प्रक्रिया में बैंक की आपत्ति के कारण ऋण माफी की कार्यवाही स्थगित अथवा निरस्त कर दी गई हो।

अपीलार्थी के एक से अधिक ऋण खाते होने की स्थिति में स्वीकृति के समय योजना प्रावधानों में नियत प्राथमिकता क्रम के विपरीत ऋण खाते में ऋण माफी की स्वीकृति हो गई हो।
बैंक शाखा द्वारा NPA / कालातीत ऋण की योजना में लाभान्वित ऋण खाते पर ' ऋण-मुक्ति प्रमाण-पत्र' (नो-ड्यूज सर्टिफिकेट) बैंक शाखा में ऋणग्रस्तता की स्थिति शेष नहीं बचने पर भी जारी नहीं किया गया हो।
बैंक शाखा द्वारा ऋण खाताधारी की मृत्यु पर वारिसान (Legal Heir) नियत किए जाने में प्रक्रियात्मक त्रुटि की जा रही हो।
लाभान्वित किसान के ऋण खाते में RTGS / NEFT से प्रदाय राशि स्वीकृत प्रकरण में नहीं पहुँची हो।
स्वीकृत प्रकरणों में RTGS / NEFT से प्रदाय राशि गलत बैंक खाते में जमा हो गई हो।
ऋण प्रकरण पर ऋण माफी निरस्त किए जाने में त्रुटि हुई हो। 

अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया | HOW TO FILE APPEAL FOR JAI KISAN FASAL RIN MAFI YOJANA

अपीलार्थी को अपील सादे कागज पर टाइप कराकर उस अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में जमा करानी होगी, जिस अनुविभाग की बैंक शाखा का जय किसान फसल ऋण माफी योजना में ऋण माफी के प्रकरण से संबंध हो। अपीलार्थी को आवेदन-पत्र के साथ कृषि भूमि के अभिलेख (खसरा एवं ऋण पुस्तिका) की प्रति, बैंक शाखा के फसल ऋण की स्वीकृति के अभिलेखों की प्रति, जय किसान फसल माफी योजना में भरे गए हरे/सफेद/गुलाबी आवेदन-पत्र की रसीद की प्रति तथा आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अपील निराकरण की प्रक्रिया

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रस्तुत अपील पर समिति द्वारा संबंधित बैंक शाखा से तथ्यात्मक टीप प्राप्त की जाएगी। साथ ही, पोर्टल पर MP-ONLINE द्वारा पृथक से प्रदत्त लॉग-इन से प्रकरण के संबंध में उपलब्ध समस्त तथ्यों का परीशीलन, परीक्षण एवं विश्लेषण किया जाएगा। इसके बाद लिखित आदेश से अपील का निराकरण अपील प्रस्तुति के तीन माह के अन्दर किया जाएगा।

अपील में अनुविभाग स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत समस्त ऐसे प्रकरणों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जिला कलेक्टर को भेजा जाएगा, जिसमें वित्तीय व्यय समावेशित हो। कलेक्टर समस्त ऐसे प्रकरणों में वित्तीय व्यवस्था कर पोर्टल पर कलेक्टर लॉग-इन से एन्ट्री सुनिश्चित कराएँगे। साथ ही, ऐसे प्रकरणों को जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति में अवगत होने के लिये प्रस्तुत करेंगे।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अपील में पारित आदेश से व्यथित होने की स्थिति में आवेदक द्वारा ऐसे आदेश के जारी होने के एक माह की अवधि में कलेक्टर कार्यालय में अपील की जा सकेगी। ऐसी प्राप्त अपील पर कलेक्टर समिति द्वारा योजना प्रावधान अनुसार तीन माह में विधि अनुरूप आदेश पारित कर निराकरण किया जाएगा। द्वितीय अपील में पारित निर्णय भी जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति को अवगत होने के लिये प्रस्तुत किए जाएंगे।

किसानों की ऋण माफी की कार्यावाही जारी

प्रदेश भर में जय किसान फसल ऋण माफी योजना में लाभान्वित किसानों की ऋण माफी की कार्यवाही सम्पन्न की जा रही है। प्रक्रिया में सूचियों का प्रदर्शन, हरे/सफेद/ गुलाबी आवेदन-पत्रों की प्राप्ति, आवेदन-पत्रों का डाटा पंचिंग कार्य, बैंक शाखाओं में पंचिग किए गए डाटा का सत्यापन, बैंक शाखाओं में प्रोवीजनल क्लेम, कलेक्टर लॉग-इन से कलेक्टर द्वारा अंतिम क्लेम, ऋण खातों की आधार सीडिंग तथा सत्यापन आदि योजना में पारदर्शी प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर स्वीकृत सभी ऋण माफी प्रकरणों की सूची प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रदर्शित/ चस्पा की जा रही है।

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