लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) का बिगुल फूंका जा चुका है। राजनीतिक पार्टियां (Political parties) चुनाव प्रचार (Election Campaign) में जुट गईं हैं। चुनाव आयोग (Election commission) चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें परंतु सरकारी सिस्टम कुछ ऐसा है कि लाखों लोगों के पास तक वोटर कार्ड ही नहीं पहुंचे। कुछ लोगों के गुम हो गए। डुप्लिकेट बनवाने के लिए लाइन में कौन लगे। सवाल यह है कि यदि किसी व्यक्ति के पास मतदाता परिचय पत्र यानी वोटर कार्ड (Voter card) नहीं है तो वो व्यक्ति वोट डाल पाएगा या नहीं।
कृपया ध्यान पूर्वक पढ़ें / Please read carefully:
मतदाता पहचान पत्र के अलावा आयोग द्वारा दिए गए ग्यारह वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई भी एक पहचान पत्र यदि मतदाता के पास उपलब्ध नहीं होगा तो वैसे मतदाता चुनाव में मतदान करने से वंचित हो जाएंगे। मतदान स्थल पर मत डालने से पहले मतदाताओं को अपना पहचान सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के अलावा अन्य वैकल्पिक ग्यारह दस्तावेजों में से कोई एक को दिखाना आवश्यक है।वोटर कार्ड का विकल्प क्या है / What is the option of a voter card
पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाकघरों द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पासबुक, कर्मचारियों को निर्गत सेवा पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्टकार्ड, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किया गया सरकारी पहचान पत्र, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड।Passport, driving license, PAN card, Aadhar card, MNREGA job card, photo pass book issued by bank or post offices, issued service identification card to employees, photocontrolled pension documents, health insurance smart card issued by the Ministry of Labor, MPs, legislators, Government Identity Card issued to the members of the Legislative Council,Smart card issued by RGI and NPR