भोपाल। एक अप्रैल से पंजीयन विभाग रजिस्ट्री के नए नियम (उपबंध) लागू हो गए हैं। इसके अनुसार राजधानी सहित प्रदेशभर के पुराने मकानों की रजिस्ट्री 50 फीसदी तक सस्ती होगी। नए नियमों के तहत पुराने मकानों की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी में 50 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। इसके लिए तीन स्लैब तय किए गए है। यह नियम सभी तरह के भूखंड पर लागू होंगे। रजिस्ट्री सस्ती होने से पुरानी प्रॉपर्टी कम दामों पर मिलेगी। माना जा रहा है कि इससे प्रॉपर्टी मार्केट फिर से गति पकड़ेगा। मजेदार बात यह है कि छूट 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगी जबकि नई गाइडलाइन लागू नहीं होगी। आचार संहिता समाप्त होेने तक पुराने कलेक्टर रेट ही लागू रहेंगे।
स्टांप ड्यूटी पर छूट के यह रहेंगे स्लैब
10-20 साल पुरानी प्रापर्टी पर 10 प्रतिशत
20-25 साल पुरानी प्रापर्टी पर 15 प्रतिशत
25-30 साल पुरानी प्रापर्टी पर 20 प्रतिशत
30-35 साल पुरानी प्रापर्टी पर 25 प्रतिशत
35-40 साल पुरानी प्रापर्टी पर 30 प्रतिशत
40-45 साल पुरानी प्रापर्टी पर 35 प्रतिशत
45-50 साल पुरानी प्रापर्टी पर 40 प्रतिशत
50-55 साल पुरानी प्रापर्टी पर 45 प्रतिशत
55 से अधिक साल पुरानी प्रापर्टी पर 50 प्रतिशत
एक अप्रैल से स्टांप शुल्क की गुणना नए नियमों से होगी
महानिरीक्षक ने संपत्ति मूल्य गाइडलाइन के लिए जारी उपबंध एक अप्रैल से लागू करने के निर्देश दिए हैं। स्टांप शुल्क की गणना नए नियम के अनुसार की जाएगी।
पवन अहिरवार, जिला पंजीयक, भोपाल
आचार संहिंता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा
रजिस्ट्री के नियम बदलने का नोटिफिकेशन आचार संहिता लागू होने से पहले ही हो चुका है। इसलिए नए नियम अचार संहिता लागू होने के बावजूद एक अप्रैल से लागू होंगे।
मनु श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग