इंदौर। कुटुम्ब न्यायालय में एक व्यक्ति ने कोर्ट से कहा कि वह अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता राहुल गांधी की सरकार बनने के बाद दे पाएगा। उसने इसे लेकर कोर्ट में एक आवेदन भी दिया है। कोर्ट ने आवेदन मंजूर करते हुए बहस के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की है। दरअसल, 12 मार्च को कोर्ट ने पारिवारिक विवाद मामले में सुनवाई के बाद उसे पत्नी दीपमाला को तीन हजार रुपए और बेटी आर्या को डेढ़ हजार रुपए भरण-पोषण के तौर पर देने के आदेश दिए थे।
इस व्यक्ति का नाम आनंद शर्मा है। आनंद ने आवेदन में कोर्ट से कहा कि वह बेरोजगार है और आदेश का पालन करने में असमर्थ है। उसने लिखा कि मेरी मंशा न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना नहीं है। बस मेरी अपील सुनी जाए। आनंद ने आवेदन में कहा, "राहुल गांधी ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनेगी तो वे बेरोजगारों को 6 हजार रुपए महीना देंगे। वह राशि खाते में आएगी। मैं उसमें से साढ़े चार हजार रुपए पत्नी और बेटी को भरण-पोषण के लिए दे दूंगा।"
13 साल पहले हुआ था विवाह :
आनंद और दीपमाला का विवाह 2006 में हुआ था। शादी के कुछ दिनों बाद से ही दोनों में छोटी-छोटी बात को लेकर विवाद होने लगा। इसके बाद दीपमाला ने कोर्ट में आनंद के खिलाफ केस दायर किया था।
राहुल ने किया गरीबों को 72 हजार रुपए सालाना देने का वादा
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दोनों न्यूनतम गारंटी योजना का ऐलान किया था। इसके तहत उन्होंने गरीब परिवारों को हर महीने 6 हजार रु. न्यूनतम आय देने का वादा किया है। उन्होंने इस योजना को 'न्याय' नाम दिया है।