भोपाल। राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति (SC-ST) वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिभा खोज योजना (Talent search scheme) के तहत दी जा रही छात्रवृत्ति (Talent search scholarship) की ऑफलाइन सुविधा बंद कर दी है। अब विद्यार्थियों को जनजातीय कार्य विभाग की पोर्टल एमपीटास 'मप्र ट्रायबल अफेयर्स ऑटोनोमस सिस्टम" (MP Tribal Affairs Autonomous Systems) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन (Online Application) करना होगा।
इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही विभाग ने साफ कर दिया है कि इस संबंध में पहले से जारी आदेश-निर्देश पर विचार नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर पाठ्यक्रम की फीस चुकाती है। इसके लिए विद्यार्थियों से अभी तक ऑफलाइन आवेदन लिए जाते थे, लेकिन X में गड़बड़ी की आशंका के चलते विभाग ने पूरी प्रक्रिया बदल दी है।
नए नियमों के तहत छह लाख रुपए तक सालाना आमदनी वाले परिवार के विद्यार्थियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। विद्यार्थी एमपीटास पोर्टल (Portal MPTAAS)के माध्यम से आवेदन करेंगे और संबंधित संस्थाएं विद्यार्थी के एडमिशन का सत्यापन करेंगी। इतने पर भी विद्यार्थी के बैंक खाते (Bank account) से आधार लिंक नहीं हुआ, तो छात्रवृत्ति की राशि उसे नहीं दी जाएगी।