SUPREME COURT: कमर्शियल वाहन खरीदते समय तीन साल का बीमा कराना अनिवार्य नहीं | MP NEWS

भोपाल। कमर्शियल वाहन मालिकों (Commercial vehicle owners) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के आदेश से राहत मिल गई है। अब कमर्शियल वाहनों का एक साल का बीमा (Insurance) कराकर रजिस्ट्रेशन (registration) किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मप्र सरकार (MP Government) ने आदेश जारी कर नई व्यवस्था को लागू कर दिया है। 

अभी तक कमर्शियल वाहन खरीदते समय तीन साल का बीमा कराना अनिवार्य था। लेकिन अब एक साल का बीमा कराकर वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रदेश के संबंधित आरटीओ (RTO) में हो सकेगा। हालांकि संबंधित वाहन मालिक को एक साल के बीमा के साथ आगामी दो साल का बीमा कराने के लिए शपथ पत्र देना होगा। जिसमें बीमा कराने वाली कंपनी का नाम भी देना होगा।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में गोवा सरकार (Government of Goa) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए यह नई व्यवस्था लागू की थी। इसके बाद मप्र सरकार ने भी बुधवार को आदेश जारी कर दिया। परिवहन आयुक्त डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव (Transport Commissioner Dr. Shailendra Shrivastav) ने बताया कि नई कार, दुपहिया व चार पहिया ऐसे वाहन जिनका इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से होता है, उनका रजिस्ट्रेशन एक साल के बीमा कवर से कर दिया जाएगा।

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