शहडोल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ललित दाहिमा द्वारा निर्वाचन कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण स्टेनोग्राफर महिपाल राय, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलम्बन अवधि में स्टेनोग्राफर महिपाल राय का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर नियत् किया गया है।
शहडोल स्टेनोग्राफर महिपाल राय सस्पेंड
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल श्री ललित दाहिमा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि श्री महिपाल राय की ड्यूटी लोकसभा निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक के साथ लगाई गई थी। प्रेक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि श्री राय के दूरभाष पर एवं व्हाट्सअप में संदेश दिये जाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है और न ही श्री राय कर्तव्य पर उपस्थित हो रहे है। श्री महिपाल राय, स्टेनोग्राफर को सौंपे गये कार्य स्थल से बिना किसी पूर्व सूचना एवं बिना अनुमति अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री राय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
सागर में सीएल शर्मा भण्डार लिपिक सस्पेंड
सागर। निर्वाचन कार्य में रूचि न लेने, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन न करने एवं दिये हुये कार्यों में उदासीनता बरतने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने श्री सीएल शर्मा, भण्डार लिपिक, शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। प्राचार्य शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर द्वारा अपने ज्ञापन में लेख किया गया है कि कलेक्टर कार्यालय सागर से निर्वाचन हेतु कम्प्यूटर एवं प्रिंटर चाहे गए थे। बिगडे़ हुए कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं फोटो कॉपी मशीनों को सुधरवाये जाने हेतु भी लेख किया गया था। प्राचार्य द्वारा लेख किया गया है कि श्रीसीएल शर्मा द्वारा इस कार्य में सहयोग न कर उपकरण सुधरवाये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई परन्तु श्री शर्मा द्वारा नोटशीट प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि श्री शर्मा नॉन टेक्निकल छोटे कर्मचारी है एवं यह कार्य उनके ज्ञान एवं समझ से परे है। श्री शर्मा का यह कथन उनके भण्डार लिपिक के पर पर पदस्थ रहने पर प्रश्न चिन्ह लगाता है एवं शासकीय कार्य हेतु अयोग्यता को सिद्ध करता है। श्री शर्मा को अपने पदीय दायित्वों का ज्ञान न होना, कार्य के प्रति लापरवाही करना, कर्तव्य के प्रति सनिष्ठ न रखना एवं उदासीनता बरतना म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन है। निर्वाचन संबंधी कार्य में अवरोध उत्पन्न करना गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। कार्य दिए जाने पर नस्ती पर यह प्रस्तुत किया जाता है कि श्री शर्मा को कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं है, सौंपे गए कार्य का ज्ञान नहीं है। जबकि श्री शर्मा द्वारा कई बार उपकरणों का सुधार कार्य कराया गया है।
इस संबंध में प्राचार्य द्वारा नोटशीट की प्रति भी भेजी गई है। जिसमें उपरोक्त कथन अंकित है। श्री शर्मा द्वारा अपना आवेन दिनांक 1.4.2019 अप्रैल को प्रस्तुत किया गया है। अपने आवेदन पत्र में श्री शर्मा द्वारा प्राचार्य पर अनावश्यक आरोप लगाये गए है। श्री शर्मा द्वारा उन्हें ह्दय रोग एवं डायबिटीज होने का लेख किया गया है एवं यह लेख किया गया है। कि उन्हें प्रताडि़त किया जा रहा है, यदि उन्हें कुछ होता है। तो इसका उत्तरदायित्व संस्था का होगा।
श्री सीएल शर्मा का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। प्राचार्य के प्रतिवेदन एवं श्री शर्मा के उत्तर एवं नोटशीट की टीप से स्पष्ट है कि श्री शर्मा द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य जानबूझ कर टालने का प्रयास किया गया है। श्री सीएल शर्मा, भण्डार लिपिक, शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर को प्रथम दृष्टया उपरोक्तानुसार दोषी पाया जाता है। अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत श्री सीएल शर्मा, भण्डार लिपिक, शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में श्री सीएल शर्मा, भण्डार लिपिक, शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा एवं कार्यालय प्राचार्य शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज सागर मुख्यालय निर्धारित किया जाता है।
ग्राम पंचायत सिहेरा के सचिव अशोक कुमार गौड़ सस्पेंड
दमोह। बिना सूचना के लगभग एक माह से अनुपस्थित होने एवं साप्ताहिक बैठकों में उपस्थित नहीं होने तथा सचिवीय दायित्वों एवं कर्तव्यों में लापरवाही बरते जाने के आरोप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बटियागढ़ के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने जनपद पंचायत बटियागढ़ की ग्राम पंचायत सिहेरा के सचिव अशोक कुमार गौड़ को तत्काल प्रभाव से सचिव पद से निलंबित कर दिया है। सचिव ग्राम पंचायत सिहेरा श्री गौड़ का निलबंन अवधि में मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत बटियागढ़ होगा एवं नियमानुसार निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
आरक्षक संदीप तिवारी एवं सचिव जितेन्द्र कुमार विश्वकर्मा सस्पेंड
सिंगरौली। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी केवीएस चौधरी के द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री दीपक शुक्ला के द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन के तहत एफएसटी टीम में खुटार में पदस्थ शासकीय सेवाकों के विरूद्ध लगातार प्राप्त हो रही शिकायत की चेक पोस्टों पर जांच के दौरान रिश्वत एवं अवैध रूप से पैसा लेने के साथ साथ बिना कार्यवाही के वाहनों सहित अन्य सामग्री को छोड़ना आम जनों से भी अवैध रूप से वसूली करना पाया गया है। ऐसी स्थिति में आरक्षक क्रमांक 467 संदीप तिवारी चौकी खुटार एवं सचिव जितेन्द्र कुमार विश्वकर्मा ग्राम पंचायत जरौधी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करतें हुयें कार्यालय में संबंध किया गया है।
इंदौर में 3 बीएलओ सस्पेंड
इन्दौर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लोकेश कुमार जाटव ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतनें के कारण तीन बूथ लेबल ऑफिसर्स को निलंबित कर दिया हैं। जारी आदेशानुसार सहायक अध्यापक शासकीय माध्यमिक विद्यालय कछालिया तहसील सांवेर श्री राजकुमार वर्मा, सहायक अध्यापक शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-1 सांवेर श्री कुमारेश जौहरी और सहायक अध्यापक शासकीय उ.प्रा. विद्यालय पिपल्लियाकुमार तहसील सांवेर श्रीमती शर्मीला मौर्य को चुनाव कार्य में लापरवाही बरतनें के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
ज्ञातव्य है कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र सांवेर के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित कर्मचारियों द्वारा निर्वाचन संबंधी अति महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही किये जाने के फलस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरणों के प्रावधानों के तहत कलेक्टर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच संस्थित की गई है। निलंबित अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा और इनका मुख्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय सांवेर (SDM ऑफिस) जिला इंदौर होगा।
श्योपुर में अध्यापक कन्हैयालाल शिवहरे सस्पेंड
श्योपुर। जिला शिक्षा अधिकारी श्री बकील सिंह रावत ने जिले के विकासखण्ड श्योपुर के हाईस्कूल तुलसेफ पर पदस्थ अध्यापक श्री कन्हैयालाल शिवहरे के विरूद्ध पुलिस थाना देहात श्योपुर में भा.द.स. 1860 की धारा 353, 356, 294, 332, 427, 506, 147, 148, 149 में पुलिस प्राथमिकी दर्ज होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। डीईओ श्री रावत ने यह कार्यवाही जनशिक्षा केंद्र प्रभारी शा.उ.मा.वि. उतनवाड़ के द्वारा प्रस्ताव दिया था कि, अध्यापक श्री शिवहरे पुलिस अभिरक्षा एवं जेल में रहकर 48 घंटे से अधिक रहने के कारण मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966) नियम 9 (2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।