छिन्दवाड़ा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.श्रीनिवास शर्मा द्वारा लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत प्रथम प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होने वाले एक सहायक शिक्षक/पीठासीन अधिकारी और 4 सहायक अध्यापक/मतदान अधिकारी क्रमांक-एक को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-134 के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य से अनुपस्थित रहने एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता और लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित सहायक शिक्षक और सहायक अध्यापकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.शर्मा द्वारा लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत प्रथम प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होने पर जिले के विकासखंड सौंसर की शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला गांगतवाड़ा के सहायक शिक्षक एवं पीठासीन अधिकारी के लिये नियुक्त श्री एम.एम.बंजारी, विकासखंड जुन्नारदेव की शासकीय प्राथमिक शाला सिंदरई माधो के सहायक अध्यापक एवं मतदान अधिकारी क्रमांक-एक के लिये नियुक्त श्री प्रकाश उईके व कांगरा के सहायक अध्यापक एवं मतदान अधिकारी क्रमांक-एक के लिये नियुक्त श्री सुनील कुमार धुर्वे, विकासखंड बिछुआ की शासकीय प्राथमिक शाला ढोडाखापा के सहायक अध्यापक एवं मतदान अधिकारी क्रमांक-एक के लिये नियुक्त श्री हरिराम धुर्वे तथा विकासखंड अमरवाडा की शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बारहहीरा के लेखापाल एवं मतदान अधिकारी क्रमांक-एक के लिये नियुक्त श्री मारोतीराव झरबडे को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु पीठासीन अधिकारी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने और मतदान अधिकारियों द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने, प्रशिक्षण कार्य से अनुपस्थित रहने एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता और लापरवाही बरतने पर पांचों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक श्री बंजारी का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अमरवाड़ा, सहायक अध्यापक श्री उइके और श्री धुर्वे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिछुआ, सहायक अध्यापक श्री धुर्वे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जुन्नारदेव और लेखापाल श्री झरबडे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पांढुर्णा निर्धारित किया गया है।
2 अधिकारियों के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव
छिन्दवाड़ा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.श्रीनिवास शर्मा द्वारा लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत डब्ल्यू.सी.एल. पेंच और कन्हान क्षेत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रथम प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड पेंच परासिया और कन्हान डुंगरिया के क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधकों को भेजा गया है। उन्होंने संबंधित क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधकों को निर्देश दिये है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-134 के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करें।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.शर्मा द्वारा लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड पेंच परासिया की नेहरिया खदान के माइनिंग सरदार श्री सतीश कुमार, शिवपुरी ओ.सी.एम के माइनिंग सरदार श्री जुनैद अहमद और बडकुही ओ.सी.एम के माइनिंग सरदार श्री सुरेन्द्र कुमार को प्रथम प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, किंतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी प्रकार वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कन्हान की जी.एम आफीस यूनिट-एक-अ के सीनियर क्लर्क श्री अवधेश कुमार दुबे को प्रथम प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, किंतु संबंधित कर्मचारी द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्होंने इन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव भेजा है।
प्रत्याशी को बधाई देने वाला जन शिक्षक सस्पेंड
खरगौन। झिरन्या विकासखंड के संकूल हेलापड़ावा में पदस्थ जनशिक्षक श्री शेरसिंह मोरे को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आदर्श आचार संहिता के नोडल अधिकारी श्री त्रिलोचन गौड़ ने बताया कि 29 मार्च को सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से राजनीतिक प्रत्याशी को बधाई संदेश दिया गया था, जिसकी शिकायत दीपक पेंडारे द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर की गई। इस शिकायत को लेकर सहायक रिटर्निंग अधिकारी भीकनगांव से प्रतिवेदन मांगा गया। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डाड द्वारा तत्काल प्रभाव से जनशिक्षक को निलंबित किया गया। श्री डाड ने जिले के समस्त शासकीय सेवकों को आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए है। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर तत्काल कड़ी कार्यवाही की जाएगी।