भोपाल। राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (RAJYA SCHOOL SHIKSHA SEVA) में संविलियन हो चुके अध्यापकों के लिए गुडन्यूज है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अध्यापक संवर्ग के लिए नवीन तबादला नीति (NEW TRANSFER POLICY) जारी कर दी गई है। इसके तहत अब अध्यापकों का तबादला भी ठीक वैसे ही होगा जैसे शिक्षकों का होता है।
बता दें कि अब तक अध्यापक संवर्ग की सेवाएं स्थानीय निकाय के अंतर्गत थी, जिससे उन्हें तबालदे के लिए स्थानीय निकाय से एनओसी लेनी पड़ती थी। हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी के अध्यापक संवर्ग के तबादला पूर्व में कर दिए गए थे। इसी बीच में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा कैडर का गठन हो जाने से सहायक अध्यापक संवर्ग के ट्रांसफर नहीं हुए थे, जबकि उनसे ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। अध्यापक संवर्ग की सेवाएं अब स्थानीय निकाय से हटाकर राज्य स्कूल सेवा के अधीन कर दी गई है। ऐसे में अध्यापक संवर्ग को भी अन्य शिक्षकों जैसी सुविधाओं का लाभ मिलने लगेगा। इसके लिए विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। जिसके अनुसार अध्यापकों को नई पदस्थापना के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने एक आदेश कर स्पष्ट कर दिया है कि अब अन्य शिक्षक संवर्ग के समान ही राज्य स्कूल शिक्षा सेवा के शिक्षकों का भी तबादले किए जाएगें। जिसके निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।
1.84 लाख शिक्षकों को होगा फायदा
स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं में कार्यरत 1 लाख 84 हजार अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को स्थानीय निकाय से शासकीय सेवा के कैडर में शामिल किए जाने से सहायक अध्यापकों के लिए अंतर्निकाय संविलियन में शामिल किया जाना संभव नही है। ऐसे में विभाग द्वारा अध्यापक संवर्ग के लिए नवीन स्थांतरण नीति जारी की गई है। इसी के तहत अब अध्यापकों का तबालदा किया जाएगा।