पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया था
एसपी पूर्व मोहम्मद यूसुफ कुरैशी (SP Mohammed Yusuf Qureshi) ने बताया था कि 30 मार्च 2019 शनिवार को अपोलो टॉवर के बेसमेंट में रजा जींस (Raza jeans) पर युवती ने एक टॉप पसंद किया और उसे ट्रायल रूम में पहनकर देखने लगी। फिटिंग गड़बड़ होने से उसने सहेली को फिटिंग चेक करने को कहा। दुकान संचालक मुजमीन पिता अब्दुल रजाक (33) (Mujmin father Abdul Razak) भी ट्रायल रूम में घुस आया। वह नाप लेने के बहाने छात्रा से छेड़छाड़ करने लगा। छात्रा उस समय अकेली होने से घबरा गई थी। उसने पुलिस को बताया कि घटना के बाद वह दुकान से चली गई लेकिन रात में उसने ये बात अपने भाई को बताई तो भाई रविवार को उसे लेकर अपोलो टॉवर पहुंचा। वह छेड़छाड़ करने वाले दुकान संचालक से बात कर रहा था तभी तुकोगंज पुलिस के बीट के जवान हेड काॅन्स्टेबल सुभाष और काॅन्स्टेबल संजीव और राहुल भी वहां से गुजरे और माजरा समझकर युवती से घटना के बारे में पूछा। युवती ने पुलिस को रोते हुए दुकान संचालक की हरकत बताई तो पुलिस जवानों ने टीआई तहजीब काजी (TI Tahajib Kazi) को घटना की जानकारी दी। इस पर काजी महिला कांस्टेबल मालती को साथ लेकर अपोलो टॉवर पहुंचे और यहां युवती से प्राथमिक पूछताछ के बाद दुकान संचालक को पकड़ लिया। पुलिस ने देर रात उसकी दुकान सील कर दी।
कोर्ट में क्या हुआ
गवाही के दौरान छात्रा ने बताया कि उसकी दुकानदार के साथ बहस हो रही थी। वह आरोपी को जानती है और कपड़े फिटिंग कराने गई थी। छात्रा ने कहा कि मामूली विवाद होने के बाद उसने आरोपी के विरुद्ध तुकोगंज पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन द्वारा मामले की फरियादी छात्रा को पक्ष द्रोही घोषित किया गया एवं श्रीमती विनीता गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर द्वारा आरोपी मुजम्मिन पिता अब्दुल रजाक नूरन सुमान को दोष मुक्त घोषित किया गया।