भोपाल। BATRA HAIR TRANSPLANT CENTER BHOPAL को उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कमी का दोषी पाते हुए जुर्माना लगाया है। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि वो हेयर ट्रीटमेंट कराने के बत्रा हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर गई थी। उससे फीस ली गई। वादा किया गया कि बाल घने हो जाएंगे परंतु बत्रा हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के ट्रीटमेंट के बाद बाल घने होने के बजाए और झड़ गए।
शिकायतकर्ता महिला ने 2016 में उपभोक्ता फोरम में दावा पेश किया था। उन्होने शिकायत में कहा था कि बत्रा हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में उन्होने हेयर ट्रीटमेंट कराया था। ट्रीटमेंट सेंटर को उन्होने बताया कि उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं। सेंटर ने भरोसा दिलाया था कि उनके बाल नहीं झड़ेंगे और घने हो जाएंगे। लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान उनके बाल घने नहीं हुए, बल्कि और ज्यादा झड़ने लगे। धीरे-धीरे पूरे बाल झड़ गए।
महिला की शिकायत के बाद फोरम ने ट्रीटमेंट सेंटर के संचालक को बुलाया। उनकी तरफ से यह जवाब पेश किया गया कि जब महिला हेयर ट्रीटमेंट कराने आई थी। उनके बाल कमजोर थे। इसके चलते ऐसा हुआ। फोरम को पीड़ित महिला ने बताया कि उन्होने 13 हजार रुपए ट्रीटमेंट कराने पर खर्च किए। फोरम के सदस्य सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि बत्रा हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर को 28 हजार रुपए हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। साथ ही 13 हजार रुपए वापस करने के निर्देश दिए हैं। यह राशि दो महीने में सेंटर को देना होगी।