भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार पुलिसकर्मी वर्दी पहन कर भी मतदान कर सकते हैं। निर्वाचन विधि में पुलिसकर्मियों द्वारा वर्दी में मतदान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस तरह की अफवाहें केवल वही लोग उड़ाते हैं जिन्हे नियमों की जानकारी नहीं है।
क्या पुलिस कर्मचारी हथियार के साथ मतदान कर सकता है | Can the police personnel vote with the weapon
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 134 बी के अनुसार किसी मतदान केंद्र की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में हथियार ले जाना प्रतिबंधित है। वह पुलिसकर्मी जो उस मतदान केंद्र की सुरक्षा में तैनात नहीं है, वह मतदान करने के लिए मतदान केंद्र के अंदर हथियार लेकर नहीं जा सकेगा।
क्या पुलिस कर्मचारी का विभागीय पहचान पत्र वोटिंग के लिए वैध है | departmental identification card of the police employee is valid for voting
भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के निर्देशानुसार मतदाताओं को मतदाता फोटो पर्ची के साथ मतदाता ईपिक कार्ड अथवा 11 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज का मतदान के लिये उपयोग कर सकेंगे। इनमें पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, केन्द्रीय कार्यालय, राज्य शासन, भारत सरकार का उपक्रम, सार्वजनिक कम्पनी द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रेशन कार्यालय के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा रोजगार कार्ड, श्रम विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज एवं सांसद, विधायक, राज्यसभा सदस्य को जारी आधिकारिक पहचान पत्र तथा आधार कार्ड सम्मिलित हैं। अत: पुलिस कर्मचारी फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज ले जा सकते हैं परंतु विभाग द्वारा जारी किया गया आईडी कार्ड इस लिस्ट में नहीं है।