मन्दसौर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री धनराजू एस ने श्री कैलाशचन्द्र सांखला, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप पर मेसेज किये जाकर पार्टी विशेष का प्रचार किया गया। इस सम्बंध में जांच सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मंदसौर से कराई गई। श्री कैलाशचन्द्र सांखला, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब/साक्ष्य एवं प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार श्री सांखला आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करते हुए दोषी पाये गये है एवं शासकीय सेवक का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत है।
श्री कैलाशचन्द्र साखला, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी साबाखेड़ा को सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 के उप नियम 1 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर मंदसौर रहेगा तथा निलंबन अवधि में इनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
पल्स पोलियो में लापरवाही ड्रेसर प्रेमचन्द्र भील सस्पेंड
आगर-मालवा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान अन्तर्गत पदीय कर्तव्यों के निर्वाहन में लापरवाही बरतने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डीएस चौहान ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोयतकलां के ड्रेसर श्री प्रेमचन्द्र भील को निलम्बित किये जाने के आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान अन्तर्गत बच्चों की पिलाई जाने वाली पोलियो की दवाई से भरे वैक्सिन कैरियर को चाय की होटल पर लावारिस अवस्था में पाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर, जांच कराई गई। जिसमें ड्रेसर श्री प्रेमचन्द्र भील की पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एव उदासीनता दृष्टिगत होने पर सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के प्रावधान अनुसार निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में ड्रेसर का मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय आगर रहेगा तथा इन्हें पात्रतानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।