भोपाल। प्रदेश में शिक्षकों को लोकसभा चुनाव के कारण मुख्यालय पर रहना अनिवार्य किया गया है पर बदले में नियमों की अनदेखी कर अर्जित अवकाश का उल्लेख नहीं किया गया इससे शिक्षकों में गहरी नाराजगी व्याप्त है।
मप्र तृतीय वर्ग शास कर्म संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने कहा कि श्रीमती जयश्री कियावत आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने अपने आदेश क्र•/स्था• 1/राज/ई/03/1918/573 भोपाल दिनांक 25/04/2019 द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मप्र एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर "लोकसभा चुनाव में लगे समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया है, सभी की मुख्यालय पर उपस्थिति सुनिश्चित की गई है।" मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ मांग करता है कि इस आदेश के संदर्भ में पुनः आदेश जारी किए जाएं।
नए आदेश में नियमानुसार स्पष्ट किया जावे कि विश्रामावकाश विभाग के समस्त शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश अवधि में मुख्यालय पर बने रहने के एवज में दिनांक 01 मई से चुनाव आचार संहिता प्रभावी रहने तक की अवधि का नियमानुसार अर्जित अवकाश की पात्रता अनिवार्य रूप से स्वीकृत किये जावें। ताकि संबंधित संकुल प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी आदेश के अभाव में बहाना बनाकर शिक्षकों को षड़यंत्र पूर्वक अपने वाजिब हक से वंचित रखकर अन्याय न कर सके; इस प्रवृत्ति पर रोक लगे।