नेशनल पेंशन सिस्टम (NATIONAL PENSION SYSTEM) सरकार की तरफ से प्रायोजित रिटायरमेंट सेविंग प्लान (RETIREMENT SEVING PLAN) है, जिसको पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) चलाता है। एक मेंबर एनपीएस अकाउंट (NPS ACCOUNT) में नौकरी के दौरान नियमित रूप से योगदान कर सकता है, इसमें से एक हिस्सा निकाला जा सकता है और बाकी को रिटायरमेंट के लिए पेंशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस स्कीम में 18-65 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिक निवेश कर सकते हैं। एनआरआई भी एक एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। एनपीएस में 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं- टियर I अकाउंट और टियर II अकाउंट। मौजूदा मेंबर अगर एनपीएस अकाउंट बंद करना चाहता है तो उसे सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ एक विदड्रॉल फॉर्म भरना होगा।
टियर- I : इस अकाउंट से पैसा तय शर्त पूरी होने का बाद ही निकाला जा सकता है।
टियर- II: इस अकाउंट से मेंबर जब मर्जी पैसा निकाल सकते हैं।
टियर I न्यूनतम योगदान:
एक वित्त वर्ष में कम से कम एक योगदान और न्यूनतम योगदान 500 रुपये है। हालांकि सरकारी या कॉर्पोरेट मेंबर पर यह लागू नहीं होता है। अकाउंट बंद होने से रोकने के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष में 1,000 रुपये का न्यूनतम योगदान जरूरी है।
टियर II न्यूनतम योगदान:
टियर II अकाउंट में अपनी मर्जी से योगदान किया जाता है। इस अकाउंट के लिए न्यूनतम योगदान की जरूरत नहीं है। हालांकि, अगर कोई टियर I अकाउंट (PRAN) बंद है, तो टियर II अकाउंट भी उस स्थिति में बंद हो सकता है।
PFRDA अकाउंट में मेंबर की ओर से हर वित्त वर्ष में न्यूनतम योगदान देना जरूरी है, जिससे अकाउंट सक्रिय रहे। अगर मेंबर ऐसा नहीं करता है तो अकाउंट बंद हो जाता है और ऐसे में अकाउंट से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है। बंद हुए एनपीएस अकाउंट को दोबारा चालू किया जा सकता है।
यहां जानिए बंद हुए एनपीएस अकाउंट को कैसे चालू करें | How to unfreeze your NPS account
अकाउंट को चालू करने के लिए ग्राहक को पीएफआरडीए की तरफ से चलाए जाने वाली पीओपी-एसपी को दोबारा चालू करने के लिए अनुरोध करना होगा। इसी के साथ PRAN कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी। मेंबर को बंद होने के वर्षोंं की संख्या के लिए 100 रुपये के चार्ज साथ 500 रुपये के न्यूनतम योगदान का भुगतान भी करना होगा। टियर 1 या टियर 2 दोनों अकाउंट के लिए यह सामान्य जुर्माना लगेगा।
प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक आदि जैसे संस्थान हैं जो पीएफआरडीए के साथ रजिस्टर्ड हैं। पीओपी एनपीएस सिस्टम के साथ एनपीएस ग्राहक की बातचीत का पहला तरीका हैं। POP की ऑफिशियल ब्रांच, जिन्हें POP-SP कहा जाता है, यह कलेक्शन प्वाइंट के तौर पर काम करेंगी और एनपीएस मेंबर के लिए कई सर्विस की पेशकश करेंगी। POP या POP-SP से फॉर्म लिया जा सकता है या फिर डाउनलोड भी किया जा सकता है।
पीओपी-एसपी बाकी योगदान और जुर्माने के साथ-साथ बंद अकाउंट के लिए अनुरोध प्राप्त करेगा। अकाउंट को चालू करने के लिए चार्ज और योगदान की जानकारी दर्ज करेगा। CRA सिस्टम में योगदान की जानकारी अपलोड हो जाने के बाद अकाउंट को एक्टिव कर दिया जाएगा। इसकी सूचना के लिए ग्राहक को एक ईमेल भेजा जाएगा कि यह अकाउंट चालू हो गया है।