नियम विरुद्ध सेवानिवृत कर्मचारी से वृत्तिकर की कटौती, जवाबदेही तय हो | MP EMPLOYEE NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल। मप्र तृतीय वर्ग शास कर्म संघ जिला शाखा नीमच के अध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने बताया कि प्रदेश में सेवानिवृत कर्मचारी से वृत्तिकर की वसूली का इकलौता मामला सामने आया है। विगत 31 मार्च को श्री बापूलाल रावत सहायक शिक्षक संकुल शाकउमावि मनासा जिला नीमच से सेवानिवृत हुए। इनके फरवरी पेड मार्च के वेतन से वित्तीय वर्ष 2018-19 का आयकर व वृत्तिकर नियमानुसार काट लिया था। 

मार्च पेड अप्रैल में पूरा वेतन मिलना था, लेकिन वेतन से वृत्तिकर के नाम पर ₹2500/- गलत तरीके से नियम विरुद्ध काटे गये हैं। सेवानिवृत के दिन कलेक्टर द्वारा सादे समारोह में पीपीओ; जीपीओ सौंपे जाने चाहिए थे। आचार संहिता के चलते समारोह संभव नहीं था पर ये अब तक अप्राप्त हैं। यह जानबूझकर की गई शरारत है। इसके लिए दोषी व्यक्ति पर योग्य अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान हो। श्री रावत सेवा में रहते मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ तहसील शाखा मनासा जिला नीमच के अध्यक्ष रहे है। इनके साथ ये हरकत तो आम कर्मचारी के साथ क्या होता होगा ? 

भ्रष्टाचार की मौन भाषा का यह इशारा है तो संबंधित को इसके दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ मांग करता है कि कलेक्टर महोदय स्वयं संज्ञान लेकर अवांछित काटी गई वृत्तिकर की राशि तत्काल संबंधित को भुगतान करवाते हुए पीपीओ/जीपीओ सौंपकर दोषी के खिलाफ योग्य अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का कष्ट करें करे।

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