भोपाल। इलाज कराने के लिए जमानत पर रिहा की गईं मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने NIA की स्पेशल कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया गया। उनके खिलाफ मालेगांव बम ब्लास्ट पीड़ित के पिता ने याचिका दाखिल की थी। प्रज्ञा ने जवाब में लिखा है कि पीड़ित ने पब्लिसिटी के लिए उनके खिलाफ याचिका दाखिल की है। NIA ने इस मामले में दखल देने से इंकार कर दिया है।
याचिका में कोर्ट से क्या निवेदन किया गया है
पीड़ित पक्ष की ओर से NIA की स्पेशल कोर्ट में दाखिल याचिका में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत रद्द करने एवं चुनाव लड़ने से रोकने का निवेदन किया गया है। याचिकाकर्ता की दलील है कि कोर्ट ने प्रज्ञा सिंह को इलाज कराने के लिए जमानत दी थी परंतु वो चुनाव लड़ रहीं हैं। यानी अब वो स्वस्थ हैं अत: उनकी जमानत रद्द कर दी जानी चाहिए।
क्लीनचिट देने वाली NIA ने कोर्ट में क्या कहा
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में क्लीनचिट देने वाली एनआईए ने भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। एनआईए ने अपने जवाब में कहा है कि यह मामला चुनाव और चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। यह हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है।