बड़वानी। उपभोक्ता फोरम बड़वानी (Consumer Forum, Bardwani) के अध्यक्ष श्री पीएस पाटीदार (Mr. PS Patidar) एवं सदस्य सुश्री अंजना जैन (Ms. Anjana Jain) ने न्यू नवीन कृषि सेवा केन्द्र बलवाड़ी (New Naveen Krishi Seva Kendra Balewadi) एवं यश पेस्टीसाइट्स मुम्बई (Yash Pesticides Mumbai) के परिवादी श्री बिरदा बारेला (Birda Barela) पिता छतरसिंग बारेला (Chattar Singh Barela) निवासी ग्राम देवीली को एक माह के अंदर 30 हजार रुपये तथा एक माह में उक्त राशि अदा न किये जाने पर आदेश दिनांक से अदायगी दिनांक तक 8 प्रतिशत ब्याज (intrest) तथा सेवा में कमी (Reduction in service) के कारण 10 हजार तथा वाद में हुए व्यय (Expenses) के 1 हजार रुपये अदा करने का आदेश पारित किया है।
वाद अनुसार परिवादी श्री बिरदा बारेला ने 06 अगस्त 2015 को कपास की फसल में छिटने हेतु कीटनाशक दवाई ( Pesticide Medicine) न्यू नवीन कृषि सेवा केन्द्र बलवाड़ी से खरीदी थी जो कि यश पेस्टीसाइट्स मुम्बई द्वारा निर्मित थी। उक्त दवाई का जब परिवादी ने कपास की फसल पर छिड़काव किया तो उसे डेढ़ एकड़ में बोई गई फसल से मात्र 3 क्विंटल कपास का उत्पादन हुआ।
दवाई दुकानदार ने फोरम के सामने यह तथ्य प्रस्तुत किया कि फसल का कम उत्पादन इसलिए हुआ क्योकि परिवादी द्वारा दवाई छिड़काव के पश्चात् सिंचाई संबंधी निर्देशों का सही पालन नही किया गया था। इसलिए दवाई निर्माता कंपनी एवं दुकानदान ने परिवादी को क्षतिपूर्ति की राशि देने से मना कर दिया था। उपभोक्ता फोरम ने दुकानदार एवं दवाई निर्माता कंपनी की इस बात को आधार को न मानते हुए परिवादी को उक्त राशि देने का आदेश पारित किया है।