भोपाल। जिले में खेत में गेहूँ कटाई के पश्चात शेष नरवाई को जलाने से जहां पर्यावरण को हानि हो रही है वहीं आगजनी की घटनाओं से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है। इन तथ्यों पर संज्ञान लेकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सुदाम खाड़े ने जानमाल की सुरक्षा तथा लोक सम्पत्ति की क्षति को रोकने के लिए भोपाल जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में नरवाई जलाना प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर ने आदेश में नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों को फायर फाइटर एवं पानी की टंकियां तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी एसडीएम, उप संचालक कृषि तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। तथा आदेश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा सभी कार्यालयों के बाहर चस्पा कर आमजन को अवगत कराने के लिए भी निर्देशित किया है।
उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक सम्पत्ति, पर्यावरण एवं लोक व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जिले में खेतों में नरवाई में आग लगाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध आगामी दो माह तक जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।