NARAYAN SAI: आसाराम का बेटा बलात्कारी प्रमाणित, सजा का ऐलान 30 को

Bhopal Samachar
नई दिल्ली। कथित संत आसाराम बापू का बेटा नारायण साईं कोर्ट में बलात्कारी प्रमाणित हुआ है। सूरत की सेशन कोर्ट ने उसे बलात्कार का दोषी माना है एवं उचित सजा का निर्णय 30 अप्रैल को किया जाएगा। 

सूरत की रहने वाली दो बहनों की ओर से लगाए गए बलात्कार के आरोप में कोर्ट ने नारायण साईं को दोषी करार दिया है। पुलिस ने पीड़ित बहनों के बयान और लोकेशन से मिले सबूतों के आधार पर नारायम साईं और आसाराम के खिलाफ केस दर्ज किया था। नारायण साईं और आसाराम के खिलाफ रेप का केस करीब 11 साल पुराना है। पीड़िता छोटी बहन ने अपने बयान में नारायण साईं के खिलाफ ठोस सबूत देते हुए हर लोकेशन की पहचान की थी जबकि बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। 

आसाराम के खिलाफ गांधीनगर के कोर्ट में मामला चल रहा है। नारायण साईं के खिलाफ कोर्ट में 53 गवाहों के बयान दर्ज हुए। जिन्होंने नारायण साईं को लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाते हुए देखा था या फिर इस कृत्य में आरोपियों की मदद की थी, लेकिन बाद में वो गवाह बन गए। 

नारायण साईं पर जैसे ही रेप के मामले में एफआईआर दर्ज हुई, वैसे ही वह अंडरग्राउंड हो गया था। वह पुलिस से बचकर लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। एफआईआर दर्ज होने के करीब दो महीने बाद दिसंबर, 2013 में नारायण साईं हरियाणा-दिल्ली सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के वक्त नारायण साईं ने सिख व्यक्ति का भेष धर रखा था। 

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