भोपाल। मतदान के समय मतदाता पर्ची के साथ आयोग के निर्देशानुसार पहचान के दस्तावेजों में से एक अनिवार्य रूप से साथ लावें। मप्र तृतीय वर्ग शास कर्म संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने बताया कि "सीधी के डेम्हा मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान की स्थिति इसलिए बनी की वहां केवल पर्ची के आधार पर वोट डाले गये, पहचान दस्तावेज नहीं देखे गये थे।
शेष दो चरणों में दिनांक "12 मई" को मुरैना, भींड, गुना, ग्वालियर, राजगढ़, सागर, भोपाल, विदिशा व "19 मई" को मंदसौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, धार, इंदौर, खंडवा, खरगोन संसदीय क्षेत्रों में मतदान होना है। यहां यह पहले से यह सुनिश्चित कर लिया जावे की उक्त स्थिति निर्मित न हो। इसके लिए पीठासीन अधिकारी संबंधित बीएलओ व एजेंट के माध्यम से मतदाताओं तक यह सूचना पहुंचा दें। मतदान के समय अपने सुरक्षाकर्मी को सख्त हिदायत दें कि पर्ची के साथ आयोग के निर्देशानुसार पहचान के दस्तावेजों में वोटर आईडी, पेन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, मनरेगा जाॅब कार्ड, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सेवा पहचान पत्र, अधिकारिक पहचान पत्र कोई एक अनिवार्य रूप से साथ में है तो ही मतदान केन्द्र में प्रवेश दे।
इसमें उक्त संसदीय क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार व उनके एजेंट तथा बीएलओ जो पर्ची वितरित करेगा इनके माध्यम से मतदाताओं तक यह सूचना अनिवार्य रूप से पहुँचा दें ताकि मतदान के समय अप्रिय स्थिति व निर्वाचन दूषित होने से बचा जा सके।