चुनाव कार्रवाई: ALIRAJPUR में 5 अधिकारी/कर्मचारी सस्पेंड | MP NEWS

Bhopal Samachar
अलिराजपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शमीम उद्दीन ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत निर्वाचन कार्य में उदासीनता बरतने पर 05 अधिकारी/कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। सभी कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव ड्यूटी के दौरान लापरवाही की एवं अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। 

चम्पालाल दांगोडे अनुपस्थित थे

उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा अलीराजपुर में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 श्री चम्पालाल दांगोडे को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। श्री दांगोडे की मतदान दल में पी 2 स्तर पर ड्यूटी लगाई गई थी। मतदान सामग्री वितरण के दौरान वे अनुपस्थित पाए गए, जिस पर उनके निलंबन की कार्रवाई की गई। आदर्श आचार संहिता के दौरान श्री दांगोडे का उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1), (2) तथा (3) एवं नियम 7 के तहत पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही और कार्य के प्रति घोर उदासीनता पर उक्त कार्रवाई की गई है। 

गुरूजी गोरधन निंगवाल प्रशिक्षण में अनुपस्थित थे

शासकीय प्राथमिक विद्यालय पटेल फलिया मोराजी के गुरूजी श्री गोरधन निंगवाल पर निलंबन की कार्रवाई की है। उक्त कार्रवाई निर्वाचन दायित्वों में कोताही बरतने पर की गई है। श्री निंगवाल निर्वाचन प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे। वरिष्ठ के आदेश की अव्हेलना पर उक्त कार्रवाई की गई है। आदर्श आचार संहिता के दौरान श्री निंगवाल का उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के 3 (1), (2) तथा (3) एवं नियम 7 के तह पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही और कार्य के प्रति घोर उदासीनता पर उक्त कार्रवाई की गई है। 

सहायक शिक्षक श्री कलम सिंह मावी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया

निर्वाचन प्रशिक्षण में अनुपस्थिति तथा कारण बताओं सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने पर करते हुए ईजीएस शाला भूरापानी फलिया बडा खुटाजा के सहायक शिक्षक श्री कलम सिंह मावी के निलंबन के आदेश जारी किये है। आदर्श आचार संहिता के दौरान श्री मावी का उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1), (2) तथा (3) एवं नियम 7 के तहत के तहत पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही और कार्य के प्रति घोर उदासीनता पर उक्त कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में श्री मावी का मुख्यालय खंड शिक्षा कार्यालय विकासखंड जोबट नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। 

कृष्णपाल ठाकुर प्रशिक्षण में अनुपस्थित थे

निर्देशों के बावजूद बगैर सूचना ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने पर कार्यालय सहायक उपायुक्त सहकारिता जिला अलीराजपुर में पदस्थ सहायक ग्रेड तीन श्री कृष्णपाल ठाकुर पर निलंबन की कार्रवाई की है। श्री ठाकुर पर उक्त कार्रवाई मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के दायित्व के तहत निर्वाचन प्रशिक्षण में अनुपस्थित होने पर की गई। आदर्श आचार संहिता के दौरान श्री ठाकुर का उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1), (2) तथा (3) एवं नियम 7 के तहत पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही और कार्य के प्रति घोर उदासीनता दर्शाता है। जिसके तहत उक्त कर्मचारी पर यह कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में श्री ठाकुर का मुख्यालय कार्यालय भारत निर्वाचन कलेक्टोरेट अलीराजपुर नियत किया गया है निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

सहायक अध्यापक प्रेमसिंह चौहान अनुपस्थित थे

प्राथमिक विद्यालय वली आम्बा सोरवा के सहायक अध्यापक श्री प्रेमसिंह चौहान पर निलंबन की कार्रवाई की है। निर्वाचन कार्य के दायित्व के दौरान अनुपस्थित रहने पर उक्त कर्मचारी पर यह कार्रवाई की गई है। आदर्श आचार संहिता के दौरान श्री चौहान का उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 3 (1), (2) तथा (3) एवं नियम 7 के तहत पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही और कार्य के प्रति घोर उदासीनता पर उक्त कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में श्री चौहान का मुख्यालय खंड शिक्षा कार्यालय विकासखंड कट्ठीवाडा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। 

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