नई दिल्ली। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने विभाग में अनुकंपा के आधार पर होने वाली नियुक्तियों के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली में पारिवारिक आय, आश्रित लोग और दिवंगत कर्मचारी के बचे सेवाकाल जैसे बिंदुओं के आधार पर नियुक्ति का फैसला किया जाएगा। बोर्ड ने इस तरह की नियुक्तियों के लिए नौ मानदंडों को शामिल किया है जिन्हें उनकी अहमियत को देखते हुए भारांक दिए जाएंगे। इस प्रकार की नियुक्तियों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
अनुकंपा आधार पर नियुक्ति योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों की असमय मृत्यु हो जाने अथवा चिकित्सा कारणों से सेवानिवृति की स्थिति में उनके परिवार के सदस्य को नौकरी पर रखा जाता है। इस प्रकार की नियुक्ति के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद सीबीआईसी ने इस संबंध में बिंदुवार भारांक प्रणाली के साथ वृहद दिशानिर्देश जारी किए हैं।
इस तरह की नियुक्ति करते समय दिवंगत सरकारी सेवक के परिवार को मिलने वाली पेंशन, भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभों पर भी गौर किया जाएगा। इसके अलावा परिवार के सदस्यों की सालाना आय, संपति से होने वाली आय,चल- अचल संपत्ति का मूल्य, मृतक का शेष कार्यकाल, आश्रित (माता, पिता और बच्चे), अविवाहित पुत्रियां, छोटे बच्चे और आश्रित दिव्यांग बच्चों जैसे मामलों में भारांक दिए जायेंगे। सीबीआईसी का कहना है कि भारांक बिंदुओं के अलावा अनुकंपा के आधार पर नौकरी के मामले में मृतक कर्मचारी की विधवा को वरीयता दी जाएगी।