भिण्ड। चंबल संभागायुक्त डॉ. एमके अग्रवाल द्वारा सहायक आपूर्ति अधिकारी अटेर श्री वीरेन्द्र प्रसाद शर्मा को रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने पर कलेक्टर जिला भिण्ड के प्रतिवेदन पर निलंबित किया गया था।
चंबल संभागायुक्त डॉ. एमके अग्रवाल द्वारा निलंबित सहायक आपूर्ति अधिकारी अटेर श्री वीरेन्द्र प्रसाद शर्मा को निलंबित उपरांत 15 दिवस में जवाब चाहा गया था। श्री शर्मा के द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नही होने के कारण अधिरोपित आरोपो की सत्यतता की जांच कराया जाना आवश्यक होने से उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की की गई है।
म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील 1966) के नियम 14 (2) के अन्तर्गत कार्यालय जिला भिण्ड के विभागीय जांच शाखा के प्रभारी अधिकारी को विभागीय जांचकर्ता अधिकारी (पदेन) तथा नियम 14 (5) ग के तहत जिला आपूर्ति अधिकारी भिण्ड को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया है। जांचकर्ता अधिकारी संभागायुक्त को विभागीय जांच तीन माह में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन कलेक्टर जिला भिण्ड के स्पष्ट अभिमत के साथ भिजवाना सुनिश्चित करें।