CAR LOAN और पर्सनल लोन पर भी मिलती है टैक्स छूट, पढ़िए कैसे | BUSINESS NEWS

Bhopal Samachar
नई दिल्ली। ज्यादातर लोग केवल यही जानते हैं कि होम लोन (Home Loan) पर टैक्स छूट (Tax rebate) मिलती है इसलिए वो होमलोन ले लेते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कार लोन (CAR LOAN) और पर्सनल लोन (PERSONAL LOAN) पर भी टैक्स छूट मिलती है परंतु इसके नियम व शर्तें थोड़े अलग हैं। 

टैक्‍स छूट क्‍या है / WHAT IS TAX REBATE 

IT एक्ट के सेक्शन 24(b) के तहत टैक्स छूट का फायदा ऐसे लोन पर मिलता है। इसमें घर खरीदने, बनाने, रेनोवेट/रिपेयर करने के लोन पर टैक्स छूट का प्रावधान है। ऐसे लोन के ब्याज पर सरकार टैक्स छूट देती है।

घर बनाने के लिए दोस्त-रिश्तेदार से लिए लोन पर भी टैक्स छूट मिलती है / Tax rebate is available on the loan from friend-relative to build house?

अगर आप घर बनाने के लिए लिए गए लोन के ब्याज पर छूट चाहते हैं तो इसके लिए बैंक से लोन लेना जरूरी नहीं है। आप दोस्त-रिश्तेदार से लिए लोन पर भी फायदा ले सकते हैं। लेकिन यह जरूरी है कि दोस्त-रिश्तेदार से लोन का इस्तेमाल घर में ही हुआ हो। इसका क्लेम लेने के लिए आपको ये साबित करना होगा कि प्रॉपर्टी किराये पर है या उसमें खुद रहते हैं। इसी आधार पर टैक्स छूट मिलेगी।

कितनी छूट मिलती है / How much is the Tax rebate?

प्रॉपर्टी (Property) में खुद रहते हैं तो लोन के ब्याज पर छूट (Tax rebate on loan interest) मिलेगी। ऐसे में 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी। अगर 1 से ज्यादा प्रॉपर्टी का खुद इस्तेमाल करते हैं तो 1 प्रॉपर्टी को छोड़कर बाकी किराये पर मानी जाएंगी। मौजूदा वित्त वर्ष में यह बढ़कर दो घरों के लिए हो गया है।

प्रिंसिपसल अमाउंट पर छूट / Tax rebate on Principal Amount

बलवंत जैन के मुताबिक बैंक, वित्तीय संस्थानों से लिए लोन पर छूट मिलेगी। यह छूट सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक है। सेक्शन 80C में कई और निवेश इंस्ट्रूमेंट भी शामिल किए गए हैं।

एजुकेशन लोन पर कितनी टैक्स छूट मिलती है / How much Tax rebate get on Education loan  

बच्‍चों की पढ़ाई के लिए बैंक और चैरिटेबल ट्रस्ट से लोन लिया है तो जिस साल से लोन की किस्‍त भरना शुरू करेंगे, तब से 8 साल तक ब्याज पर छूट ले सकेंगे। टैक्स छूट का फायदा भुगतान के आधार पर मिलता है। अगर कई साल का ब्याज 1 साल में ही भरा है तो उसी साल में टैक्स छूट का फायदा मिलेगा।

एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट / Tax rebate on Education loan 

सरकार ने कुछ कोर्स को इस श्रेणी में रखा है। मान्य कोर्स करने पर ही छूट मिलेगी। पार्ट टाइम कोर्स के लिए भी छूट मिलती है। स्‍वयं या पत्नी, बच्चों के नाम पर लोन पर छूट ले सकते हैं।

क्या कार लोन पर टैक्स छूट मिलती है / Is Tax rebate on car loan

नौकरीपेशा वालों को कोई टैक्स छूट नहीं मिलती बल्कि कारोबारी कार लोन पर छूट का फायदा उठा सकते हैं। अगर कार बिजनेस/प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल हुई है तो टैक्‍स छूट मिलेगी। वहीं ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े हैं तो पूरे ब्याज पर छूट मिलेगी।

क्या पर्सनल लोन पर टैक्स छूट मिलती है / Is Tax rebate on personal loan

पर्सनल लोन पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती लेकिन अगर उसका इस्तेमाल प्रॉपर्टी के लिए हुआ तो ऐसे में पर्सनल लोन के ब्याज पर छूट क्लेम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के लिए लोन का इस्तेमाल साबित करना होगा।

लोन लेने से पहले क्या देखें / what to look Before taking a loan?

पर्सनल फाइनेंस और टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने बताया कि लोन लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बलवंत जैन ने कहा कि इसके लिए 'Triple A' टेस्ट करें। टेस्‍ट से पता चल जाएगा कि लोन आपके लिए अच्छा या बुरा है।

क्या आपकी आय बढ़ रही है / Is your income increasing?

जैन के मुताबिक जो लोन आपकी आपकी आय में इजाफा करे, वह अच्‍छा है। मसलन एजुकेशन लोन अच्छे लोन का उदाहरण है लेकिन हॉलिडे और कार लोन खराब साबित हो सकता है, अगर आपने बगैर जरूरत के इन्‍हें लिया है।

क्या ये लोन लेना अभी जरूरी है? / is this loan is necessary to take now 

बलवंत जैन ने बताया कि पहले दो टेस्ट पास होने पर ये सवाल पूछें कि क्‍या लोन अभी लेना जरूरी है। यानि उससे पहले अपनी आय को परखें और यह गणना करें कि क्‍या आप EMI समय पर चुका पाएंगे।
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