CMO ने बिना सूचना दुकानों पर JCB चलवा दी, नोटिस जारी | MP NEWS

Bhopal Samachar
उमरिया। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी उमरिया हेमेश्वरी पटले को रीवा रोड ए एवं विनोवा मार्ग पर अचानक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही बिना किसी पूर्व सूचना करने पर शो काज नोटिस जारी करते हुए जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। 

विदित हो कि 14 मई को नगर पालिका उमरिया के अंतर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा रीवा रोड और विनोवा मार्ग मे अचानक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई जिससे दुकानों को कोई पूर्व सूचना नही दी गई जिससे दर्जनो दुकानों का नुकसान हुआ जिससे व्यापारी एवं जनप्रतिनिधियो द्वारा शिकायत की गई। शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बांधवगढ से कराई गई। जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि ग्राम छटन कैंप पटवारी हल्का उमरिया खास नं0 6 राजस्व निरीक्षक मण्डल उमरिया तहसील बांधवगढ स्थित खसरा नंबर 1644/1 क रकवा 0.564 हे. भूमि शासकीय नजूल मद मे दर्ज है। 

जिस पर गांधी चौराहा से रीवा रोड मे स्थित दुकानो के दुकानदारो द्वारा अपने अपने दुकानो के सामने टीन शेड लगवाया गया था, जिसे 14 मई को 8 बजे प्रदीप समदिया, अरविंद शर्मा सब इंजीनियर, थाना प्रभारी उमरिया, यातायात पुलिस की उपस्थिति में जेसीबी मशीन के माध्यम से बिना पूर्व सूचना अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। जिससे कई दुकाने प्रभावित हुई और अंदर बैठे ग्राहको को चोटे आई। 

उन्होने बताया कि नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 184 एवं धारा 223 मे विहित किए गए विधान के विपरीत बिना पूर्व सूचना के प्रभावित दुकानदारो को अवैध निर्माण हटाने का बिना कोई अवसर दिए उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही नैसर्गिग न्याय के सिद्धांत के विपरीत है, जो आपकी स्वेच्छाछारिता को दर्शाता है। आपका यह कृत्य शासन एवं वरिष्ठ अधिकारियो के आदेश, निर्देशो की अवहेलना करना, अपने पदीय दायित्वो के प्रति लापरवाह,  उदासीनता, कर्तव्यविमुखता का परिचायक है। जो मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी मे आता है। 

उन्होने कहा है कि उक्त कृत्य के विरूद्ध मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 एवं मप्र नगर पालिका भर्ती तथा सेवा शर्त नियम 1968 के नियम 48 से 54 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में जवाब तत्काल प्रस्तुत करें । जवाब समाधान कारक न पाये जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए स्वयं जिम्मेदारी आपकी होगी।

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