लोकसभा निर्वाचन- 2019 (LOKSABHA ELECTION 2019) के तहत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य एवं केन्द्र शासन के मंत्रियो अथवा राज्य मंत्रियों (MINISTERS OF STATE OR CENTRAL GOVERNMENT) को मतगणना केन्द्रों में प्रवेश की अनुमति (ENTRY PERMISSION IN COUNTING CENTER) नही होगी। मंत्रीगण केवल उस स्थिति में ही मतगणना केन्द्रों में प्रवेश पा सकेंगे जबकि वे खुद लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हों। वे केवल उसी लोकसभा क्षेत्र के मतगणना कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे जहाँ से वे चुनाव लड़ रहे हैं।
क्या मंत्री को ELECTION AGENT या COUNTING AGENT बनाया जा सकता है
लेकिन ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा के लिए तैनात सशस्त्र गार्डो को मतगणना केन्द्र के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। निर्वाचन आयोग ने अपने निर्देशो में यह भी कहा है कि केन्द्र एवं राज्य शासन के मंत्री अथवा राज्यमंत्री चूंकि सशस्त्र सुरक्षा गार्ड प्राप्त होते हैं इसलिए उनको किसी उम्मीदवार का चुनाव अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता भी नियुक्त नही किया जा सकेगा।
मतदान केंद्र में कौन प्रवेश कर सकता है | WHO CAN ENTER IN COUNTING CENTER
लोकसभा निर्वाचन- 2019 के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतगणना हाल में अंदर केवल अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जायेगा। इनमें गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवक एवं उम्मीदवार तथा उनके निर्वाचन और गणना अभिकर्ता शामिल रहेंगे।
क्या वर्दीधारी पुलिस अधिकारी मतगणना केंद्र में जा सकते हैं | CAN A UNIFORMED POLICE MEN ENTER IN COUNTING CENTER
मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व यह भी देख लेने को कहा गया है कि अधिकृत व्यक्ति के अलावा अन्य कोई व्यक्ति हाल में उपस्थित न हो। आयोग ने यह भी ध्यान रखने को कहा है कि निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवक के अंतर्गत सामान्य रूप से पुलिस अधिकारी नही आते हैं। ऐसे अधिकारियों को चाहे वे वर्दी में हो या सादे वस्त्रो में सामान्यत: नियमानुसार काउंटिंग हाल के अंदर आने की अनुमति नही दी जायेगी। जब तक कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने या किसी भी प्रकार के अन्य प्रयोजन से अंदर बुलाने का निर्णय न लिया जाए।