मतदाता पर्ची नहीं आई तब भी वोट डाल सकते हैं | ELECTION NEWS

भोपाल। लोकसभा चुनाव में ऐसे मतदाता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे जिनके नाम मतदाता सूची में हैं लेकिन किन्हीं कारणोंवश या घर पर मौजूद न रहने के कारण बीएलओ द्वारा वितरित की गई मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं कर सके हैं। ऐसे मतदाताओं को भी एबसेंट, शिफ्टेड या डुप्लीकेट वोटर्स की सूची में शामिल माना जायेगा। वोट डालने के लिए मतदान केन्द्र पहुंचने पर ऐसे मतदाताओं से उनकी पहचान स्थापित होने पर मतदाता रजिस्टर में न केवल हस्ताक्षर लिये जायेंगे बल्कि उनके अगूँठे के निशान भी लगवाये जायेंगे। 

निर्देशों के मुताबिक बीएलओ से प्राप्त अवितरित मतदाता पर्चियों की अल्फाबेटिकल सूची तैयार कर रिटर्निंग अधिकारी को दो प्रतियों में उपलब्ध कराई जायेगी। इनमें से एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में रखी जायेगी जबकि दूसरी प्रति संबंधित मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। पीठासीन अधिकारी इस सूची का इस्तेमाल एबसेंट, शिफ्टेड या डुप्लीकेट वोटर सूची के रूप में करेगा। 

निर्देशों के अनुसार मतदान के दिन यदि ऐसा मतदाता जिसका नाम एएसडी लिस्ट में शामिल है, मतदान के लिए मतदान केन्द्र पहुंचता है तो उसे अपना फोटो मतदाता परिचय पत्र या आयोग द्वारा पहचान साबित करने के लिए निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज पीठासीन अधिकारी को बताना होगा। पीठासीन अधिकारी फोटो पहचान पत्र अथवा वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर मतदाता की पहचान संबंधी जांच करेगा तथा जांच के बाद संबंधित मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर में ऐसे मतदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण दर्ज करेगा। 

निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि ए एस डी मतदाता के मामले में मतदान अधिकारी को मतदाता रजिस्टर में ऐसे मतदाता के हस्ताक्षर के साथ-साथ अंगूठे का निशान भी लेना  होगा। पीठासीन अधिकारी को ए एस डी मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं का रिकार्ड रखना होगा तथा मतदान की समाप्ति पर उसे इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी तैयार करना होगा कि कितने ऐसे मतदाताओं को यथोचित जांच के बाद मतदान की अनुमति प्रदान की गई है जिनके नाम ए एस डी सूची में दर्ज है।

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