नई दिल्ली। फतेहाबाद में कथित चिटफंड कंपनी FUTURE CHOICE के मालिक रमेश रतिया के खिलाफ धोखाधड़ी एवं चिटफंड एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उसने 5 साल में लगभग 3 गुना वापस करने का वादा करते हुए अवैध निवेश योजना में पैसा जमा कराया और फिर मुकर गया।
पुलिस को मिली शिकायत में गांव बलियाला निवासी अशोक कुमार ने कहा कि उसकी रमेश कुमार निवासी नंगल ढाणी, रतिया के साथ जान-पहचान थी। रमेश ने उसे बताया कि उसने फ्यूचर च्वाइस के नाम से एक कम्पनी शुरू की है, जिसका आफिस टोहाना में सरकारी अस्पताल के पास है. यह कंपनी काफी लाभ कमा रही है। इस कंपनी में पैसे लगाने से बहुत लाभ मिलता है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि रमेश, उसका ससुर गोपी व साला सुरेन्द्र उसके पास आए और उन्होंने कहा कि अगर वह कंपनी में 3 लाख 24 हजार रुपये निवेश करता है तो पांच साल बाद उसे 9 लाख 45 हजार रुपये मिलेंगे। उनकी बातों पर विश्वास करके उसने 14 दिसम्बर 2013 को उसने बैंक से 3 लाख 40 हजार रुपये निकलवाकर रमेश को दे दिए। रमेश ने इसमें से 3 लाख 24 हजार अपने खाते में जमा करवा दिए जबकि 16 हजार उसे वापस दे दिए। उक्त आरोपियों ने उसे 5 साल बाद 9 लाख 45 हजार देने का वायदा किया।
अब 5 साल बाद जब वह उक्त आरोपियों से मिला और 9 लाख 45 हजार रुपये दिलवाने की बात कही तो उन्होंने उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और बाद में पैसे मांगने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इस पर उसने इस बारे अदालत में याचिका दायर की। इस मामले में रतिया पुलिस ने अदालत के आदेशों पर रमेश निवासी नंगल ढाणी, गोपीराम व सुरेन्द्र निवासी बलियाला के खिलाफ भादस की धारा 420, 467, 468, 471, 506, 120बी व चिटफंड एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।