कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ (EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORIGINATION - EPFO) पीएफ अकाउंट से रुपए निकालने की प्रॉसेस (PF WITHDRAWAL PROCESS) काफी आसान कर चुका है। पहले जहां निकासी के लिए कई तरह के फॉर्म भरना होते थे तो वहीं अब एक ही फॉर्म के जरिए विदड्रॉल किया जा सकता है। हालांकि यह सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है, जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) आधार से लिंक है।
ईपीएफओ ने निकासी के तीन फॉर्म को मिलाकर एक ही फॉर्म तैयार किया है। पहले पीएफ सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19, पेंशन निकासी के लिए फॉर्म 10सी और नॉन रिफंडेबल पीएफ एडवांस के लिए फॉर्म 31 भरना होता था। एक इनका एक ही ऑनलाइन फॉर्म (ONLINE FORM) तैयार किया गया है। अच्छी बात ये है कि इसमें नियोक्ता के प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आधार, बैंक अकाउंट और पेन कार्ड नंबर के जरिए ही निकासी हो जाती है।
कब की जा सकती है पीएफ निकासी
घर या जमीन खरीदने पर।
होम लोन चुकाने पर।
स्वास्थ्य या शादी से जुड़ा मामला होने पर।
बच्चों की उच्चशिक्षा पर।
रिटायरमेंट के एक साल पहले भी पीएफ राशि निकाली जा सकती है।
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