जबलपुर। मध्यप्रदेश के सबसे ताकतवर नौकरशाह राधेश्याम जुलानिया (RADHESHYAM JULANIYA IAS) और जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इन चीफ राजीव कुमार सुकलीकर (RAJEEV KUMAR SUKALIKAR ENGINEER IN CHIEF) के खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना (CONTEMPT OF COURT) के मामले में वारंट (WARRANT) जारी हुआ है। न्यायमूर्ति बीके श्रीवास्तव की एकलपीठ ने यह वारंट जारी किया और दोनों अफसरेां को 28 जून को कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देने का निर्देश दिया है। बता दें कि आरएस जुलानिया (RS JULANIYA IAS) जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव थे। यह मामला उसी समय का है।
सब इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया था
कमला नेहरू निवासी एसपी चक्रवर्ती (SP CHAKRABORTY SUB ENGINEER) की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वे जल संसाधन विभाग सिवनी में सब इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। वर्ष 2013 में विभागीय जांच के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 21 जून 2018 को बर्खास्तगी को निरस्त करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने का आदेश दिया।
HIGH COURT आदेश के बाद भी सेवाएं बहाल नहीं की
एकलपीठ के आदेश के बाद भी उन्हें सेवा में बहाल नहीं किया गया। इसके खिलाफ उन्होंने अवमानना याचिका दायर की। अवमानना याचिका पर कई बार अवसर दिए जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता केसी घिल्डियाल, मनोज रजक, एचसी सिंह और श्रीकांत मिश्रा ने दलील दी कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी अनावेदकों की ओर से जवाब पेश नहीं किया जा रहा है।
हाईकोर्ट ने वारंट जारी कर तलब किया
एकलपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन प्रमुख सचिव आरएस जुलानिया व इंजीनियर- इन-चीफ राजीव कुमार सुकलीकर के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 28 जून को उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।