जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर (Jawaharlal Nehru Agricultural University) के नियमित दैनिक वेतनभोगी (Daily salaried) कर्मचारी प्रकाश काछी (PRAKASH KACHEE) को 62 साल तक सेवा में रहने दिया जाए। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने इस आदेश के साथ ही जेएनकेविवि द्वारा 60 साल की आयु पूरी किए जाने पर सेवानिवृत्त किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी।
याचिकाकर्ता जयप्रकाश नगर, अधारताल निवासी प्रकाश काछी की ओर से अधिवक्ता रमेश कुशवाहा, अंकित सक्सेना व आदर्श हीरा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता जेएनकेविवि में 1997 से दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत था, उसे 13 अगस्त 2018 को राज्य शासन के 7 अक्टूबर 2016 के आदेश की रोशनी में स्थायी कर्मी नियुक्त किया गया।
नियमित सेवा में आने के बाद वह राज्य के कर्मियों की तरह 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होने का हकदार हो गया। इसके बावजूद जेएनकेविवि प्रशासन ने मनमानी करते हुए 60 साल में रिटायर कर दिया। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद याचिकाकर्ता को सेवा में वापस लेने का आदेश पारित कर दिया।
नियमित सेवा में आने के बाद वह राज्य के कर्मियों की तरह 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होने का हकदार हो गया। इसके बावजूद जेएनकेविवि प्रशासन ने मनमानी करते हुए 60 साल में रिटायर कर दिया। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद याचिकाकर्ता को सेवा में वापस लेने का आदेश पारित कर दिया।