जबलपुर। एमपी स्टेट बार कौंसिल ने व्यावसायिक कदाचरण की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कटनी के अधिवक्ता बिहारीलाल यादव की सनद (लायसेंस) को 5 पांच वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है। यही नहीं 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि स्टेट बार कौंसिल के खाते में जमा न किए जाने की सूरत में सनद 6 माह के लिए अतिरिक्त निलंबित रखी जाएगी।
स्टेट बार के कार्यकारी सचिव नलिनकांत बाजपेयी ने बताया कि स्टेट बार अनुशासन समिति के अध्यक्ष जगन्नाथ त्रिपाठी, सदस्य आरके सिंह सैनी व मोहम्मद अली की समिति ने शशिकला मिश्रा की शिकायत पर सुनवाई के बाद उक्त निर्णय पारित किया।
शिकायत में कहा गया था कि शिकायतकर्ता जिस मकान में निवास करती हैं, उस पर कब्जा करने की नीयत से 80 हजार रुपए की मांग की। साथ ही वकालत की धौंस जमाते हुए मुकदमेबाजी में फंसाने के अलावा जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत करने पर ठोस कार्रवाई नदारद रही। इसीलिए स्टेट बार में शिकायत करनी पड़ी।