सीहोर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 (आचरण तथा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम) के नियम 9,10 एवं 14 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण तदर्थ सहायक ग्रेड-3 श्री अरुण सक्सेना पर निलंबन की कार्यवाही की है।
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण तदर्थ सहायक ग्रेड-3 श्री अरुण सक्सेना को कार्यालयीन लेखा शाखा एवं मुख्यमंत्री विवाह/निकाह योजना में वित्तीय लापरवाही एवं अपने कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप निलंबित कर दिया गया है। श्री सक्सेना को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह-भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में श्री सक्सेना का मुख्यालय जिला पंचायत सीहोर में नियत किया गया है।
मतगणना स्थल अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति में संशोधन
लोकसभा निर्वाचन 2019 के मतदान पश्चात पोल्ड ईव्हीएम मतगणना स्थल महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सीहोर पर स्थित स्ट्रांग रूम में गार्डों की अभिरक्षा में सुरक्षित रखी जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा के निर्देशानुसार महाविद्यालय पर कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रुम में नोडल अधिकारी के सहयोग के लिए नियुक्त किये गए अधिकारी/कर्मचारियों में आंशिक संशोधन किया गया है।
प्रात:8 से सायं 4 बजे तक प्राचार्य शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय श्री डी.आर.वर्मा-9826944591, सायं 4 से रात्रि 12 बजे तक सहायक संचालक मत्स्य श्री भारत सिंह मीना-9753806191 एवं रात्रि 12 बजे से प्रात: 8 बजे तक सहायक संचालक उद्यान श्री राजकुमार सगर-9425129407 को नियुक्त किया गया है। नियुक्त किये गए कर्मचारी कंट्रोल रूम की ड्यूटी के साथ-साथ स्ट्रांग रूमों के लिए लगाये गये सीसीटीवी कैमरों का डिस्पले जो मॉनिटर पर कराया जाएगा उसका भी निरंतर निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रतिदिन जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।