SOCIAL MEDIA पर नेताओं के फोटो/वीडियो से छेड़छाड़ अपराध माना जाएगा: ELECTION COMMISSION

भोपाल। सोशल मीडिया (social media) अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर राजनेताओं और अन्य लोगों का मजाक उड़ाना एक ट्रेंड बन चुका है। कुछ लोग इसे शौक के लिए करते हैं, तो कुछ इस ट्रेंड में खुद को शामिल करने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन अब नेताओं के चेहरे क्रॉप (Crop faces leaders) कर सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाना आपके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। 

सोशल मीडिया को लोकसभा उम्मीदवार और राजनेताओं ने चुनाव प्रचार (Election Campaign) का एक माध्यम बना रखा है। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया इन लोगों के लिए एक मुसीबत बन गया है। विभिन्न नेताओं की तस्वीर क्रॉप कर लोग रैप सॉन्ग वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इन वीडियो में राजनेताओं को नाचता हुआ दिखाया गया है। 

सोशल मीडिया पर ऐसा करना आयोग की नजर में अपराध है। ऐसा करने वालों पर सीधा केस दर्ज होगा। आयोग का कहना है कि क्रॉपिंग कर फोटो और वीडियो पोस्ट करना अपराध की श्रेणी में आता है। चंडीगढ़, पंजाब में चुनाव आयोग के निर्देश पर डीआईजी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है, जिसमें एक एआईजी, दो डीएसपी और चार इंस्पेक्टर सोशल मीडिया साइट्स पर नजर रख रहे हैं। 

मुख्य चुनाव अधिकारी एस करुणा राजू ने बताया कि आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग की मॉनीटरिंग कमेटी सोशल मीडिया पर 24 घंटे नजर रखे हुए है। हालांकि अभी तक किसी पर भी इस तरह का मामला दर्ज नहीं किया गया है।

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