भोपाल। मध्यप्रदेश में सामान्य वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। इंदौर और भोपाल में मेट्रो चलाने के प्रस्ताव के साथ ही बैठक में अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।
बैठक के बाद मंत्री पीसी शर्मा और जयवर्धन सिंह ने मीडिया को कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मॉब लिंचिंग के मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अब राज्य में भी निजी पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही विधि विभाग कोर्ट फीस में इजाफा करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई।
मध्यप्रदेश में बार लाइसेंस के लिए नियमों को सरल बनाया गया है। इसमें कमरों की संख्या दस से बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। बैठक में बताया गया कि इंदौर मेट्रो में 7500 करोड़ और भोपाल मेट्रो पर 6900 करोड़ की लागत प्रस्तावित है।