नरसिंहपुर। समर्थन मूल्य पर चना एवं मसूर की खरीदी में गड़बड़ी करने के आरोप में दुर्गाप्रसाद मेहरा लेम्पस प्रबंधक और संतराम चौधरी पर्यवेक्षक एवं संस्था प्रबंधक समिति करकबेल को सस्पेंड कर दिया है। यह आदेश कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा जारी किए गए।
दुर्गाप्रसाद मेहरा लेम्पस प्रबंधक
श्री दुर्गाप्रसाद मेहरा लेम्पस प्रबंधक को कलेक्टर के आदेशानुसार पैक्स संस्था झामर को कृषि उपज मंडी गोटेगांव में समर्थन मूल्य पर चना एवं मसूर की खरीदी हेतु उपार्जन केन्द्र क्रमांक एक एवं दो को संचालित करने हेतु नियुक्त किया गया था, जिसके क्रियान्वयन में एफएक्यू मापदंडों एवं उपार्जन प्रक्रिया का पालन न करते हुए नियम विरूद्ध मनमाने ढंग से स्वंय की नीति का निर्धारण कर उपार्जन का कार्य संचालित करने में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण इन्हें बैंक कर्मचारी सेवानियम की कंडिका क्रमांक 47(1)(7)47 (1)13 एवं 47 120 प्रमुख कदाचार के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रधान कार्यालय नरसिंहपुर नियत किया जाता है।
संतराम चौधरी पर्यवेक्षक एवं संस्था प्रबंधक समिति करकबेल
संतराम चौधरी पर्यवेक्षक एवं संस्था प्रबंधक समिति करकबेल को कलेक्टर के आदेशानुसार कृषि उपज मंडी मानेगांव में समर्थन मूल्य पर चना एवं मसूर की खरीदी हेतु उपार्जन केन्द्र को संचालित करने हेतु नियुक्त किया गया था, जिसके क्रियान्वयन में एफएक्यू मापदंडों एवं उपार्जन प्रक्रिया का पालन न करते हुए नियम विरूद्व मनमाने ढंग से स्वंय की नीति का निर्धारण कर उपार्जन का कार्य संचालित करने के प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण इन्हें बैंक कर्मचारी सेवानियम की कंडिका क्रमांक 47(1)(7) एवं 47 (1) (20) का प्रमुख कदाचार के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रधान कार्यालय नरसिंहपुर नियत किया गया है।