होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 मसौदा मंजूर | Homeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मसौदा होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 (Homeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019 draft) को मंजूरी दी है।

इस विधेयक केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन की अवधि को मौजूदा एक साल की अवधि से बढ़ाकर 2 साल करने का प्रावधान है, ताकि निदेशक मंडल का कार्यकाल 17 मई, 2019 से एक साल की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सके। इससे केंद्रीय होम्योपैथी परिषद को अपने अधिकारों का प्रयोग करने और परिषद के कार्य निष्पादन में मदद मिलेगी। यह विधेयक होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 का स्थान लेगा। निदेशक मंडल के कार्यकाल में एक साल का विस्तार करेगा।

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का कामकाज निदेशक मंडल को सौंपा गया है, जिसमें प्रसिद्ध और शिक्षित होम्योपैथी डॉक्टर तथा प्रख्यात प्रशासक शामिल हैं। परिषद के पुनर्गठन होने तक कार्यकाल का विस्तार किया गया है, क्योंकि होम्योपैथी के स्टेट रजिस्टर अद्यतन न होने तथा संयोग से आम चुनाव होने के कारण समिति का पुनर्गठन एक साल में नहीं किया जा सकता है।

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