भोपाल। म.प्र.शासन कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, हाथकरघा संचालनालय एवं म.प्र. माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं आर्थिक कल्याण योजना के तहत वर्ष 2019-20 के लिए उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय में रोजगार सृजन हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए है। आवेदन की हार्डकॉपी कार्यालय में जमा कराई जाएगी।
सहायक संचालक हाथकरघा ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत हस्तशिल्प, ग्रामोद्योग रेडीमेड वस्त्र निर्माण, मसाला उद्योग, पापड उद्योग, परिवहन सेवा, सेन्टरिंग, टेंट हाउस, खाद्य प्रसंस्करण, सायवर कैफे, कृषि मशीनरी निर्माण, ईट भट्टा, मिट्टी के खिलौने एवं वर्तन आदि उद्योग के लिए 10 लाख तक की सहायता बैंक के माध्यम से धनराशि प्रदत्त की जाएगी। जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 15 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि रूपए 01 लाख तथा महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक को अनुदान 30 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि रूपए 02 लाख तक परियोजना राशि के आधार पर दी जाएगी। इसके लिए आवेदन 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए और कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में छोटे-छोटे उद्योग व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार हेतु रू. 50 हजार तक की सहायता बैंक के माध्यम से प्रदत्त की जाएगी। जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 15 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि रूपए 7500 तथा महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक को अनुदान 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपए 15 हजार रहेगी। इसके लिए आवेदन की उम्र 18 से 55 वर्ष तक तथा पीडीएस कार्डधारी होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता का बंधन नहीं है।