भोपाल। बैरसिया थाना क्षेत्र स्थित ढेकपुर में 35 सााल की कला बाई ने मंगलवार सुबह फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वह संतान न होने से दुखी थी। टीआई एसएन पांडे ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची तो बारिश के कारण रास्ता खराब था। गांव में कोई वाहन नहीं ले जाया जा सका। इसलिए परिजनों की मदद से शव खाट पर रखकर पुलिस करीब तीन किमी दूर अस्पताल ले आई। परिवार ने बताया कि कला बाई के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह तनाव में रहती थी। पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल तक लाने में एएसआई मुन्नीलाल ओझा, गयाराम शाक्य, श्रीधर चंदेरिया, सिपाही मांगीलाल और सैनिक कामता प्रसाद ने परिवार की मदद की।
पत्नी की खुदकुशी मामले में पति को पांच वर्ष का कठिन कारावास
पति की प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने खुद पर मिट्टी तेल छिड़कर आग लगा दी और खुदकुशी कर ली थी। मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एसएसकश्यप के न्यायालय ने ग्राम बिटकुली निवासी अभियुक्त परसराम सेन पिता पे्रमलाल सेन (36) को आरोप में दोषसिद्घ करते हुए पांच वर्ष के कठिन कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अभियोजन प्रकरण संक्षेप में यह था कि घटना 18 मार्च 2017 की है। प्रातः मृतका बसंती सेन द्वारा अपने घर में अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली थी। जिसे उपचार के लिए कालड़ा अस्पताल रायपुर में भर्ती कराया गया, जहां पर बंसती बाई का मरणासन्ना कथन लिए जाने पर बताया कि रोज-रोज झगड़ा के कारण वह टेंशन में जल गई। मेरे पति के साथ झगड़ा होता था। मेरे हाथ में पल्सतर था, मेरे साड़ी को साफ करने कही तो उसके द्वारा नहीं करूंगा कहा फिर मैंने कहा कि तुमको पल्सतर लगा रहेगा तो तुम्हारा कपड़ा में साफ नहीं करूंगी तो तुम्हे कैसा लगेगा। तब वह मारपीट किया। रात में मारपीट की तब मां के घर जाउंगी कही। तब गाली गलौज किया। उसकी गाली से मुझे बहुत दुख हुआ फिर मैं गुस्से से मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली। बसंती बाई 90 प्रतिशत तक जल गई थी, जिसकी उपचार के दौरान 23 मार्च 2017 को मृत्यु हो गईं। उक्त प्रकरण में थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार द्वारा जांच कर अभियोग पत्र पेश किए जाने प्रकरण सुनवाई में लिया गया और अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे पांच वर्ष के कठिन कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया गया है।