भोपाल। BALAJI CONSTRUCTION के मालिक एवं बिल्डर RUPESH VISHWAKARMA को पुलिस ने गिरफ्तार कर उपभोक्ता फोरम के सामने पेश किया। बिल्डर रुपेश विश्वकर्मा के खिलाफ उपभोक्ता न्यायालय की अवमानना करने का दोष प्रमाणित हुआ था। फोरम ने बिल्डर के पेशी पर उपस्थित नहीं होने पर प्रोटेक्शन वारंट जारी किया था। अगली पेशी 25 जून को होगी।
दरअसल फोरम ने बिल्डर के खिलाफ 13 जनवरी 2017 को फैसला सुनाया था। इसमें बिल्डर को दो माह के अंदर 1 लाख 71 हजार रुपए और मानसिक क्षतिपूर्ति राशि 14 हजार रुपए और वाद व्यय राशि 2 हजार रुपए देना था। अगर दो माह बाद राशि नहीं लौटाई तो 14 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि लौटानी थी। लेकिन बिल्डर ने ढाई साल बाद भी राशि नहीं लौटाई।
बता दें कि भूत बंगला निवासी कृष्ण चंद्र शर्मा ने मेसर्स बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिल्डर रूपेश विश्वकर्मा से खजूरीकलां स्थित गोपालनगर में 1500 वर्गफीट में एक डूप्लेक्स का निर्माण करने के लिए 13 अप्रैल 2013 को अनुबंध किया था। डूप्लेक्स का निर्माण कार्य 17 लाख रुपए में तय हुआ था। उपभोक्ता ने 1 लाख 71 हजार रुपए जमा किए थे, लेकिन करीब एक साल बाद भी भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके बाद उपभोक्ता ने 2015 में बिल्डर के खिलाफ याचिका लगाई। फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन बिल्डर ने फोरम के आदेश का पालन नहीं किया। बता दें बिल्डर किसी मामले में बीते 19 माह से जेल में बंद है।