फिल्मों में हमने अक्सर देखा है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में किसी को भी नॉमिनी बना दिया जाता है परंतु क्या असल जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। क्या हम अपनी जीवन बीमा पॉलिसी में किसी भी व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं। आर्थिक रूप से आश्रित लोगों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन बीमा (life insurance Policy) लिया जाता है। पॉलिसी धारक के निधन पर बीमा धन (sum assured) नॉमिनी (NOMINEE) को दिया जाता है। सामान्यत: होता यह है कि बीमा पॉलिसी में नॉमिनी पति, पत्नी, बच्चे, या फिर नजदीकी रिश्तेदार होते हैं परंतु सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति (A PERSON) अपने दोस्त (FRIEND or GIRL FRIEND) को अपनी जीवन बीमा पॉलिसी में नॉमिनी बना सकता है।
नॉमिनी बनने के लिए जरूरी शर्त | TERMS FOR NOMINEE
बीमाधारक बीमा अवधि के दौरान किसी को भी नॉमिनी बना सकता है। नॉमिनी को बदला भी जा सकता है। परिवार और निकट के रिश्तेदारों को ही नॉमिनी बनाया जा सकता है। ज्यादातर मामलों में लोग माता-पिता, पत्नी और बच्चों को नॉमिनी बनाते हैं। ऐसे में एक सवाल ये है कि क्या दोस्त को भी नॉमिनी बनाया जा सकता है। सामान्य रूप से इसका जबाव है नहीं लेकिन अगर आप दोस्त की अपने ऊपर निर्भरता साबित कर दें, तो फिर आप उसे नॉमिनी बना सकते हैं।
बदल सकते हैं नॉमिनी का नाम | CAN I CHANGE NOMINEE NAME
बीमापॉलिसी में आप नॉमिनी का नाम चाहें जितनी बार बदल सकते हैं। बीमाधारक चाहे तो परिवार को अलावा किसी अन्य को भी नॉमिनी बना सकता है, लेकिन इसके लिए उस व्यक्ति का अपने साथ बीमा हित साबित करना होगा। ऐसा नहीं कर पाने पर बीमा कंपनी आवेदन रद्द कर देगी।
अगर पॉलिसी में कोई नॉमिनी नहीं है या पॉलिसी टर्म के दौरान नॉमिनी की मृत्यु हो गई है, तो क्लेम की स्थिति में बीमाधारक के कानूनी उत्तराधिकारी को बीमाधन दिया जाता है। इसमें बीमाधारक की पत्नी, बेटा, पिता और मां शामिल हैं। अगर बीमाधारक ने कोई वसीयत छोड़ी है तो भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत वसीयत की शर्तों के अनुसार क्लेम दिया जाता है।
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