कर्मचारी भविष्य निधि या एम्प्लोयी प्रोविडेंट फण्ड (संक्षिप्त: पीएफ) [EMPLOYEE PROVIDENT FUND (PF)] भारत सरकार द्वारा एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम (RETIREMENT SAVING SCHEME) है। यह किसी भी कर्मचारी की ऐसी जमा पूंजी है जो कर्मचारी के उस वक्त काम आएगी जब उसकी शारीरिक क्षमताएं क्षीण होने लगेंगी और वो पहले की तरह नियमित रूप से काम करने की स्थिति में नहीं रह जाएगा। पीएफ में टोटल अमाउंट पर निश्चित ब्याज मिलता है। भविष्य निधि या पीएफ को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 में कवर किया जाता है।
कर्मचारियों को बैंक खाता नंबर की तरह पीएफ अकाउंट नंबर भी मिलता है। इसी तरह कर्मचारियों को एक UNA NUMBER भी मिलता है। सभी कर्मचारियों को चाहिए कि वो सुनिश्चित कर लें कि उनके पास पीएफ और यूएएन दोनों नंबर हैं। क्योंकि यूएएन नंबर की मदद से ही आप अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करने, पासबुक या UNA CARD DOWNLOAD करने जैसे काम कर सकते हैं। यह 12 अंकों को यूएएन नंबर कंपनियां बदलने पर भी एक ही रहता है और बदलता नहीं है। बता दें, आप इस नंबर की मदद से अपने पीएफ अमाउंट को सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर (PF AMOUNT DIRECT TRANSFER TO BANK ACCOUNT) कर सकते हैं। इसके लिए आपको 'यूनिफाइड मेंबर पोर्टल' पर जाना होगा। इसके लिए फॉर्म 19, फॉर्म 10सी और फॉर्म 31 जैसे कई फॉर्म्स की जगह अब केवल एक सिंगल पेज क्लेम (ONLINE SINGLE PAGE CLAM) इसके लिए काफी है। अगर आप अपना पीएफ अमाउंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स फॉलो करें।
पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके पास निम्न चीजें हैं
- आपके पास ऐक्टिव यूएएन नंबर और ईपीएफओ वेबसाइट पर अकाउंट होना चाहिए।
- तय कर लें कि आपने वेबसाइट्स पर सभी डीटेल्स वेरिफाइ कर लिए हैं।
- बैंक डीटेल्स, पैन और आधार से जुड़ी जानकारी वेबसाइट पर एनरोल होनी चाहिए।
अब इस प्रक्रिया का पालन करें
- सबसे पहले यूनिफाइड मेंबर पोर्टल की वेबसाइट पर जाएं। ( https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/)
- यहां यूएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें। अगर आपके पास यूएएन नंबर नहीं है तो इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में जाकर 'Activate UAN' पर क्लिक करें। यहां आपको पैन नंबर, अपना नाम और बाकी डीटेल्स सबमिट करने होंगे और 24 घंटे में आपका यूएएन नंबर ऐक्टिवेट हो जाएगा।
- एक बार लॉगिन होने के बाद पेज पर यूजर की इन्फॉर्मेशन दिखेगी।
- यहां टॉप मेन्यू बार में 'ऑनलाइन सर्विसेज' ऑप्शन पर क्लिक करें तो फिर क्लेम (फॉर्म 31, 19 & 10सी) सेलेक्ट करें।
- अब बैंक अकाउंट की आखिरी की चार डिजिट डालने के बाद 'वेरिफाइ' बटन पर क्लिक करें।
- यहां आपको स्क्रॉल डाउन कर 'प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम' में जाकर क्लिक करना है।
- अगले फॉर्म पर स्क्रॉल डाउन करें और लिस्ट से 'ओनली पीएफ विदड्रॉल फॉर्म' सेलेक्ट करें।
- अब आधार ओटीपी की मदद से वेरिफिकेशन कर रिक्वेस्ट रजिस्टर करें।
- यूजर्स अपने क्लेम का स्टेटस 'ऑनलाइन सर्विसेज' सेक्शन में 'चेक क्लेम स्टेटस' पर क्लिक करके दिख सकते हैं।
(नोट: अगर आपके संस्थान का पीएफ फंड कोई ट्रस्ट मैनेज करता है, तो कर्मचारी के तौर पर आप इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे।)