जबलपुर। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक एवं भाजपा के पॉवरफुल नेता हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को 20 साल पुराने मामले में 1 साल की जेल और 2 हजार रुपए जुर्माना की सजा से दंडित किया गया है। भोपाल में गुरूवार 20 जून को विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार सिंह ने यह निर्णय सुनाया। यदि हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने इस फैसले को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी तो वो चुनाव के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे।
अभियोजना की कहानी के अनुसार हरेन्द्र जीत सिंह ने वर्ष 2000 में जबलपुर के अजाक थाने के एसआई को मामूली विवाद में कुर्सी फेंक कर मार दी थी। यह मामला लम्बे समये से न्यायालय में लंबित था परंतु जब भोपाल में स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट बनी तो इस तरह के सभी मामले प्रदेश भर से भोपाल ट्रांसफर हो गए। गुरूवार को विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।
कोर्ट ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को सरकारी कामकाज में बाधा डालने के मामले में दोषी मानते हुए एक साल की जेल और दो हजार रूपए के जुर्माना लगाया है। बता दें कि हरेन्द्र जीत सिंह बब्बू शिवराज सरकार में राज्य मंत्री और विधायक रहे हैं। हाल ही में बीजेपी ने उन्हें जबलपुर पश्चिम से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए। कमलनाथ सरकार में मंत्री तरुण भनोट ने उन्हें हराया। इससे पहले 2013 में भी बब्बू विधानसभा चुनाव हार चुके हैं।