मप्र में बीयर बार लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे | MP BEER BAR LICENCE ONLINE

भोपाल। मध्य प्रदेश में अब बीयर बार का लाइसेंस लेना मुश्किल नहीं रहेगा। इच्छुक व्यक्ति को केवल ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यदि वो शर्तें पूरी करता है तो उसे लाइसेंस दे दिया जाएगा। पैसा कमाने के लिए सरकार अब राजस्व के सारे रास्ते खोलने जा रही है। 

आबकारी विभाग ने इसके लिए प्लान तैयार कर लिया है। बस अब उस पर अमल की तैयारी है। आबकारी विभाग बार लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल करने जा रहा है। इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है। दावा है कि इसमें सब कुछ ऑनलाइन होगा। बस सिर्फ एक फॉर्म भरना पड़ेगा। विभाग की इस रणनीति से जहां लोगों को राहत मिलेगी, वहीं सरकार का रेवेन्यू भी कम समय में बढ़ पाएगा।

ऑनलाइन प्रोसेस होने के कारण लाइसेंस लेने का काम पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान होगा। बार मालिक को केवल फीस के लिए ऑनलाइन एप्लाई करना होगा। फीस भरते ही लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस कदम के पीछे का उद्देश्य प्रक्रियात्मक देरी को खत्म करने और राजस्व में कम समय में ज्यादा कमाने की प्लानिंग है।

वर्तमान प्रक्रिया
वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, अभी लाइसेंस लेने के लिए ज़िला उत्पाद शुल्क कार्यालय में एप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद टीम निरीक्षण करती है और रिपोर्ट कलेक्टर के पास जाती है। वहां से उसे आबकारी आयुक्त के पास भेजा जाता है और फिर आखिर में मंत्री लाइसेंस जारी करता है। ऑनलाइन प्रोसेस होने से सारी परेशानी खत्म हो जाएगी।

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